नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने एक हिंदू देवता के खिलाफ 2018 में ‘आपत्तिजनक ट्वीट’ करने से जुड़े मामले में ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर से पूछताछ के लिए हिरासत की अवधि मंगलवार को चार दिन के लिए बढ़ा दी। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने दिल्ली पुलिस और आरोपी की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुनाया।
दिल्ली पुलिस ने जुबैर की हिरासत में पूछताछ की एक दिन की अवधि समाप्त होने के बाद उसे मंगलवार को मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया के समक्ष पेश किया और आरोपी की हिरासत पांच दिन बढ़ाने का अनुरोध अदालत से किया।
मोहम्मद जुबैर के वकील ने अदालत में कहा कि पुलिस जिस तस्वीर के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगा रही है, वह दरअसल एक पुरानी हिंदी फिल्म की है। वहीं दिल्ली पुलिस ने अदालत में कहा कि मोहम्मद जुबैर ने प्रसिद्धि पाने की कोशिश में धार्मिक भावनाओं को आहत करने के लिए कथित रूप से विवादास्पट ट्वीट का इस्तेमाल किया।
दिल्ली पुलिस की एक साइबर इकाई ने सोमवार को जुबैर को 2018 के एक ट्वीट का हवाला देने वाले एक सोशल मीडिया उपयोगकर्ता की शिकायत के बाद धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया। पुलिस ने कहा कि उन्होंने जुबैर के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत शिकायत के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है।
153-ए (विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना) और 295-ए (दुर्भावनापूर्ण कार्य, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का इरादा)। पुलिस सूत्रों ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता ट्विटर नाम हनुमान भक्त से जाता है, जिसमें भगवान हनुमान की एक तस्वीर उनकी प्रोफाइल फोटो के रूप में है। सोमवार की रात इस हैंडल पर 400 से ज्यादा फॉलोअर्स थे।