बीएससी की परीक्षा देकर लौट रही एक छात्रा के साथ उसी के गांव के एक युवक तथा उसके मित्र ने घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाकर गैंगरेप किया. आरोप है कि युवकों ने गैंगरेप की वीडियो क्लिपिंग बनाकर युवती को ब्लैकमेल किया और कई दिन तक उसका शारीरिक शोषण करते रहे.
आखिरकार युवती ने शुक्रवार की देर शाम थाना गोवर्धन में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज कराया. प्रभारी निरीक्षक सुभाष चंद पांडेय के अनुसार गोवर्धन के एक गांव की युवती बीएससी प्रथम वर्ष की परीक्षा देकर 23 मार्च को कालेज से घर लौट रही थी. रास्ते में उसी के गांव के ए मासूम ने गांव छोड़ने की कहकर उसे बैठा लिया.
कार में मासूम का दोस्त दीपक भी था. युवती का आरोप है कि उन्होंने गिरिराजजी का प्रसाद बताकर कुछ खिलाया जिससे वह बेहोश हो गई. उसके बाद दोनों युवकों ने गैंगरेप किया तथा वीडियो भी बनाई. इसी क्लिपिंग को वायरल करने की धमकी देकर छात्रा का कई दिन तक शारीरिक शोषण करते रहे. आखिरकार, शुक्रवार को उसने पुलिस में रिपोर्ट कराने का फैसला किया.
किशोरी के साथ रेप मामले में दो व्यक्ति दोषी करार
उधर, झारखंड के रामगढ़ जिले की एक अदालत ने दो साल पहले हैदराबाद ले जाकर 15 साल की किशोरी के साथ रेप करने के मामले में दो लोगों को दोषी ठहराया है. अतिरिक्त लोक अभियोजक एस. के. शुक्ला ने कहा कि शुक्रवार को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश बबीता प्रसाद ने सूरज बरला (23) और राजेश मुंडा (25) को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं और बाल यौन अपराध संरक्षण अधिनियम (पॉक्सो) के प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया.
उन्होंने कहा कि अदालत सोमवार 13 मई को सजा सुनाएगी. चार अगस्त, 2017 को जिले के मांडू पुलिस स्टेशन में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार मुख्य आरोपी बरला और उसका रिश्तेदार मुंडा अगस्त 2017 में नाबालिग को यात्रा के बहाने हैदराबाद ले गए. शुक्ला ने कहा कि वहां नाबालिग के साथ रेप किया गया और उससे 65,000 रुपए की ठगी की गई. दोनों को रांची में गिरफ्तार किया गया जब वे हैदराबाद से लौट रहे थे.