इस्लाम कबूल कर वरना रेप केस..., शादी के बाद पत्नी ने दी धमकी, हिंदू युवक ने लगाया गंभीर आरोप

By अंजली चौहान | Updated: July 17, 2025 14:30 IST2025-07-17T14:29:53+5:302025-07-17T14:30:22+5:30

Karnataka News:विशाल कुमार गोकवी ने कहा कि वह तीन साल से तहसीन होसामानी के साथ रिश्ते में थे।

Accept Islam or else you will face rape case wife threatens him after marriage Karnataka man allegation Wife Forced Him To Convert | इस्लाम कबूल कर वरना रेप केस..., शादी के बाद पत्नी ने दी धमकी, हिंदू युवक ने लगाया गंभीर आरोप

इस्लाम कबूल कर वरना रेप केस..., शादी के बाद पत्नी ने दी धमकी, हिंदू युवक ने लगाया गंभीर आरोप

Karnataka News:कर्नाटक के गडग जिले में एक शख्स ने अपनी पत्नी पर धर्म परिवर्तन कराने का गंभीर आरोप लगाया है। हिंदू पुरुष ने मुस्लिम महिला से शादी की और शादी के कुछ ही समय बाद जबरदस्त धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाते हुए पति ने शिकायत दर्ज कराई है। पीड़ित विशाल कुमार गोकवी ने बताया कि वह तहसीन होसामनी के साथ तीन साल तक रिश्ते में रहे।

उन्होंने बताया कि इसके बाद उन्होंने नवंबर 2024 में अपनी शादी का पंजीकरण कराया। हालाँकि, शादी के बाद, होसामनी ने उन पर मुस्लिम रीति-रिवाजों से दोबारा शादी करने का दबाव डाला।

अपने रिश्ते में शांति बनाए रखने के लिए, वह मान गए और 25 अप्रैल को मुस्लिम रीति-रिवाजों से शादी कर ली।

गोकवी ने अब दावा किया है कि समारोह के दौरान उनकी जानकारी के बिना उनका नाम बदल दिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि समारोह के दौरान एक 'मौलवी' ने अनजाने में उनका धर्म परिवर्तन कर दिया।

एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें गोकवी मुस्लिम रीति-रिवाजों से होसामनी से शादी करते हुए दिखाई दे रहे हैं।

समारोह के बाद, उन्होंने कहा कि उनका परिवार 5 जून को हिंदू रीति-रिवाजों से शादी की तैयारी कर रहा था।

उन्होंने आरोप लगाया कि होसामनी पहले तो मान गईं, लेकिन बाद में अपने परिवार के दबाव में पीछे हट गईं।

गोकवी ने दावा किया कि उसने उसे चेतावनी दी थी कि अगर उसने इस्लाम धर्म नहीं अपनाया, तो वह उसके खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराएगी।

उसने यह भी आरोप लगाया कि होसामनी और उसकी माँ बेगम बानो ने उसे नमाज़ पढ़ने और जमात में शामिल होने के लिए मजबूर किया था।

पुलिस ने बुधवार को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 (किसी भी वर्ग की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य) और धारा 302 (किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले कार्यों से बचाना) के तहत मामला दर्ज किया।

 

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