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2000 रुपये के नोट जमा करने का आज आखिरी मौका, अगर अब भी नहीं कर पाएं जमा तो RBI की इस गाइडलाइन को पढ़ें

By अंजली चौहान | Updated: October 7, 2023 11:13 IST

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये के नोट 7 अक्टूबर तक बैंक खातों में जमा करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में स्वीकार किए जाते रहेंगे।

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ठळक मुद्देआरबीआई ने कहा कि 2,000 रुपये के बैंक नोटों को 19 आरबीआई इश्यू कार्यालयों में बदला या जमा किया जा सकता है।केंद्रीय बैंक ने दोहराया कि 2000 रुपये के नोट वैध मुद्रा बने रहेंगे।दास ने कहा कि 12,000 करोड़ रुपये मूल्य के 2,000 रुपये के नोट अभी भी वापस नहीं आये हैं।

नई दिल्ली: बाजार में उतरे 2000 हजार के नोट का आज आखिरी दिन है क्योंकि आरबीआई ने इन नोटों को बंद करने का फैसला किया है। आरबीआई की तरह से 7 अक्टूबर तक नोट बैंकों में बदलने की तारीख तय की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने कहा कि 2,000 रुपये के बैंकनोट 19 आरबीआई निर्गम कार्यालयों में एक बार में 20,000 रुपये की सीमा तक बदले या जमा किए जा सकते हैं। हालांकि, इसके लिए 7 अक्टूबर तक की तारीख दी गई है लेकिन इस तिथि के बाद नोटों मान्य नहीं रह जाएंगे और बैंकों द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

मगर जो लोग आज भी 2000 रुपये के नोट बदलने में नाकाम रहे उनका क्या? यह सवाल कई लोगों के मन में है कि अगर आज नोट नहीं बदला तो इसके बाद इन नोटों का क्या होगा? इस सवाल के जवाब में रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास अहम जानकारी साझा की है।

उन्होंने बताया है कि 2,000 रुपये मूल्यवर्ग के नोटों में से 87 प्रतिशत बैंक जमा के रूप में वापस आ गए हैं, जबकि बाकी को बदल दिया गया है। उन्होंने आगे कहा कि 2,000 रुपये के 12,000 करोड़ रुपये के नोट अभी भी वापस नहीं आये हैं। ऐसे में 7 अक्टूबर के बाद भी 2000 रुपये के नोट बदले जा सकते हैं जिसके दो तरीके हैं।

 इन दो तरीकों से बदल सकते हैं 2,000 के नोट

- नोटों को आरबीआई के 19 निर्गम कार्यालयों में से किसी एक में जमा कर सकते हैं। 

- भारतीय डाक द्वारा आरबीआई की मुद्रा सत्यापन और प्रसंस्करण शाखा (सीवी और पीबी) को नोट बदल सकते हैं। 

बता दें कि आरबीआई के निर्गम कार्यालय में 2,000 रुपये के नोट जमा करने के लिए, आपको एक फॉर्म भरना होगा और अपनी पहचान के लिए पहचान पत्र या पैन कार्ड जैसे दस्तावेज को दिखाना होगा।

आप आरबीआई के CV&PB पर 2,000 रुपये के नोट भी बदल सकते हैं लेकिन आपको नोट पंजीकृत डाक से भेजना होगा और अपने नए नोटों की वापसी के लिए एक स्व-पता लिखा लिफाफा शामिल करना होगा।

आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि 2,000 रुपये के नोट 7 अक्टूबर तक बैंक खातों में जमा करने के लिए बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों में स्वीकार किए जाते रहेंगे।

मालूम हो कि आरबीआई ने 19 मई को, RBI ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने की घोषणा की और बैंकों को इन नोटों को तुरंत जारी करने से रोकने का भी निर्देश दिया था।

2,000 रुपये मूल्यवर्ग का बैंकनोट नवंबर 2016 में जारी किया गया था, जिसका उद्देश्य उस समय प्रचलन में सभी 500 रुपये और 1,000 रुपये के बैंकनोटों की कानूनी निविदा स्थिति के नुकसान के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा जरूरतों को जल्दी से पूरा करना था।

टॅग्स :भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई)मनीभारत
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