अदालत ने एसबीआई से आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम, इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा

By भाषा | Updated: January 6, 2021 14:36 IST2021-01-06T14:36:11+5:302021-01-06T14:36:11+5:30

The court asked SBI to maintain status quo on accounts of RCom, Reliance Telecom, Infratel | अदालत ने एसबीआई से आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम, इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा

अदालत ने एसबीआई से आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम, इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा

नयी दिल्ली, छह जनवरी दिल्ली उच्च न्ययालय ने बुधवार को एसबीआई से कहा कि वह अनिल अंबानी की कंपनियों- आरकॉम, रिलायंस टेलीकॉम और रिलायंस इंफ्राटेल के खातों पर यथास्थिति बनाए रखे, जिन्हें बैंकों ने धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया है।

न्यायमूर्ति प्रतीक जालान ने तीन कंपनियों के तत्कालीन निदेशकों की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। याचिका में बैंकों द्वारा किसी खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित करने के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के 2016 के परिपत्र को चुनौती दी गई थी।

याचिका के अनुसार परिपत्र ने बैंकों को खाताधारक को कोई पूर्व सूचना या जानकारी दिए बिना खातों को धोखाधड़ी के रूप में घोषित करने की अनुमति दी है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के खिलाफ है।

उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि इस परिपत्र के खिलाफ 2019 के बाद से ऐसी ही कई याचिकाएं दायर की गई हैं और उन मामलों में याचिकाकर्ताओं को उच्च न्यायालय ने राहत दी।

इसके बाद न्यायमूर्ति जालान ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को निर्देश दिया कि वह तीन कंपनियों के खातों के संबंध में ‘‘सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखें।’’

अदालत ने कहा कि आरबीआई और तीन कंपनियों सहित प्रतिवादी 11 जनवरी अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं और मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी को होगी।

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Web Title: The court asked SBI to maintain status quo on accounts of RCom, Reliance Telecom, Infratel

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