राज्य एजेंसियों को अब 15 दिनों के भीतर यातायात उल्लंघन नोटिस भेजने की जरूरत

By भाषा | Updated: August 19, 2021 13:04 IST2021-08-19T13:04:38+5:302021-08-19T13:04:38+5:30

State agencies now required to send traffic violation notices within 15 days | राज्य एजेंसियों को अब 15 दिनों के भीतर यातायात उल्लंघन नोटिस भेजने की जरूरत

राज्य एजेंसियों को अब 15 दिनों के भीतर यातायात उल्लंघन नोटिस भेजने की जरूरत

परिवहन मंत्रालय की नई अधिसूचना के मुताबिक राज्य प्रवर्तन एजेंसियों को यायायात नियमों के उल्लंघन से संबंधित अपराध होने के पंद्रह दिनों के भीतर अपराधी को नोटिस भेजना होगा और चालान के निपटान तक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड संग्रहीत किया जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और सड़क सुरक्षा के प्रवर्तन के लिए संशोधित मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें चालान जारी करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। मंत्रालय ने ट्वीट किया, ‘‘अपराध की सूचना अपराध की घटना के पंद्रह दिनों के भीतर भेजी जाएगी और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी के माध्यम से एकत्र किए गए इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को चालान के निपटारे तक संग्रहीत किया जाना चाहिए।’’ नए नियमों के तहत यातायात कानूनों का पालन कराने के लिये इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का प्रमुखता से इस्तेमाल किया जाएगा। इनमें गति पकड़ने वाला कैमरा, सीसीटीवी कैमरा, स्पीड गन, शरीर पर धारण करने वाला कैमरा, मोटर के डैशबोर्ड पर लगाने वाला कैमरा, ऑटोमैटिक नंबर प्लेट की पहचान सम्बंधी उपकरण (एएनपीआर), वजन बताने वाली मशीन और अन्य प्रौद्योगिकियां शामिल हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि यातायात कानूनों का पालन कराने वाले सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को राष्ट्रीय राजमार्गों और राज्य राजमार्गों के अति जोखिम तथा अति व्यस्त रास्तों पर लगाया जाये। इसके अलावा कम से कम 10 लाख से अधिक आबादी वाले सभी प्रमुख शहर के महत्त्वपूर्ण चौराहों-गोल चक्करों पर इन उपकरणों को लगाया जाएगा।

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Web Title: State agencies now required to send traffic violation notices within 15 days

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