मेडिकल ऑक्सीजन प्रेसर वाहनों, सिलेंडरों की सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाएं: सीबीआईसी

By भाषा | Updated: May 26, 2021 17:50 IST2021-05-26T17:50:35+5:302021-05-26T17:50:35+5:30

Speed up customs clearance of medical oxygen pressor vehicles, cylinders: CBIC | मेडिकल ऑक्सीजन प्रेसर वाहनों, सिलेंडरों की सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाएं: सीबीआईसी

मेडिकल ऑक्सीजन प्रेसर वाहनों, सिलेंडरों की सीमा शुल्क निकासी में तेजी लाएं: सीबीआईसी

नयी दिल्ली, 26 मई सीबीआईसी ने अपने कार्य क्षेत्र कार्यालयों से कहा कि वे कोविड ​​​​राहत कार्यों के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन वाले प्रेशर वाहनों और सिलेंडरों को पीईएसओ प्रमाणीकरण के बिना सीमा शुल्क मंजूरी दें।

उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (डीपीआईआईपी) ने इस महीने की शुरुआत में गैस सिलेंडर नियम, 2016 के तहत मानदंडों में ढील दी थी, ताकि बढ़ते कोविड संक्रमण के मामलों के बीच मेडिकल ऑक्सीजन के भंडारण और परिवहन के लिए आयातित सिलेंडरों और प्रेशर वाहनों को तेजी से मंजूरी मिल सके।

विभाग ने कहा कि ऑक्सीजन सिलेंडरों और कंटेनरों की खेप आयात करने से पहले पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) का प्रमाणन अनिवार्य नहीं होगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को सीमा शुल्क प्रधान मुख्य आयुक्तों को निर्देश जारी कर कहा कि वे प्रमाणन मानदंडों में बदलाव के बारे में क्षेत्रों में काम करने वाले अधिकारियों को संवेदनशील बनाएं और यह सुनिश्चित करें कि ऐसे आयातों की सीमा शुल्क निकासी तेजी से हो।

सीबीआईसी के निर्देश में कहा गया है, ‘‘सीमा शुल्क से अनुरोध किया जाता है कि वे कोविड राहत कार्यों के लिए बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर आने वाली ऐसी वस्तुओं की निकासी को पीईएसओ प्रमाणन के बिना आवश्यक मंजूरी दें।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: Speed up customs clearance of medical oxygen pressor vehicles, cylinders: CBIC

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे