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शेयर पुनर्खरीद मामला: केयर्न इंडिया, अन्य के खिलाफ सेबी के जुर्माना आदेश पर रोक

By भाषा | Updated: June 24, 2021 22:13 IST

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नयी दिल्ली, 24 जून प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट) ने केयर्न इंडिया और अन्य पर सेबी के लगाये जुर्माने पर रोक लगा दी है। वर्ष 2014 में शेयर पुनर्खरीद के संदर्भ में भ्रामक घोषणा को लेकर यह जुर्माना लगाया गया था।

अपीलीय न्यायाधिकरण ने सेबी के जुर्माना आदेश पर रोक लगाने के साथ केयर्न इंडिया और मामले से जुड़े अन्य को तीन सप्ताह के भीतर सेबी के पास 2.5 करोड़ रुपये जमा करने का निर्देश दिया।

सैट ने 22 जून को दिये आदेश में कहा कि अगर राशि जमा कर दी जाती है, अपील लंबित होने तक और कोई वसूली नहीं की जाएगी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने मई में 2014 में शेयरों की पुनर्खरीद के संबंध में भ्रामक घोषणा करने के लिए केयर्न इंडिया पर 5.25 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

साथ ही नियामक ने नियमों के उल्लंघन के समय केयर्न इंडिया के सीईओ और निदेशक रहे पी एलंगो के साथ कंपनी के निदेशक रहे अमन मेहता तथा नीरजा शर्मा पर 15-15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

सेबी के आदेश के अनुसार, जनवरी 2014 में अपीलकर्ताओं की पुनर्खरीद घोषणा भ्रामक थी और इसे पूरा करने का कोई इरादा नहीं था। इसका मकसद निवेशकों के निर्णय को प्रभावित करना और उन्हें कंपनी के शेयरों में कारोबार करने के लिए प्रेरित करना था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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