सेबी ने जी एंटरटेनमेंट भेदिया कारोबार मामले में दो इकाइयों के खिलाफ मामले का निपटान किया

By भाषा | Updated: August 27, 2021 23:46 IST2021-08-27T23:46:31+5:302021-08-27T23:46:31+5:30

SEBI settles case against two entities in Zee Entertainment insider trading case | सेबी ने जी एंटरटेनमेंट भेदिया कारोबार मामले में दो इकाइयों के खिलाफ मामले का निपटान किया

सेबी ने जी एंटरटेनमेंट भेदिया कारोबार मामले में दो इकाइयों के खिलाफ मामले का निपटान किया

बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लि. के शेयरों में कथित भेदिया कारोबार से जुड़े मामले में ई-सिटी हाई-टेक प्रोजेक्ट्स एलएलपी और एक व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई का निपटान कर दिया। ई-सिटी हाई-टेक प्रोजेक्ट्स, एस्सेल समूह का हिस्सा है जबकि अतुल गोयल समूह के प्रवर्तकों में शामिल हैं। दोनों पर भेदिया कारोबार के नियमों के उल्लंघन का आरोप था। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने यह पता लगाने के लिए जांच शुरू की थी कि क्या कुछ व्यक्तियों या संस्थाओं ने एस्सेल ग्रुप के कदमों के बारे में जानकारी रखते हुए जी एंटरटेनमेंट के शेयरों में कारोबार किया था। जी एंटरटेनमेंट एस्सेल ग्रुप का हिस्सा है। इकाइयों पर आरोप था कि उन्होंने कीमत से जुड़ी अप्रकाशित संवेदनशील सूचना अपने पास रखते हुए जी एंटरटेनमेंट के शेयर में कारोबार किया। हालांकि, सेबी ने अपने आदेश में कहा कि शेयर का कारोबार संवेदनशील सूचना के आधार पर नहीं किया गया। बल्कि उसका आधार हमेशा उपयोग होने वाली कारोबार की रणनीति थी।

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Web Title: SEBI settles case against two entities in Zee Entertainment insider trading case

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