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सेबी ने एक से अधिक बार वापस बिक्री के विकल्प वाली प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के नियम जारी किये

By भाषा | Updated: July 9, 2021 23:23 IST

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नयी दिल्ली, नौ जुलाई पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को म्यूचुअल फंड के पास एक से अधिक बार वापस बिक्री के अधिकार (पुट ऑप्शन) वाली प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संदर्भ में नया दिशनिर्देश जारी किया।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ने एक परिपत्र में कहा कि यह नया विधान एक अक्टूबर, 2021 से प्रभाव में आ जाएगा।

सेबी ने म्यूचुअल फंड परामर्श समिति की सिफारिशों के आधार पर कई बार के वापस बिक्री के अधिकार वाली और जहां प्रतिभूति के मूल्यांकन में बिक्री के अधिकार या पुट ऑप्शन को समायोजित किया गया है, वैसी प्रतिभूतियों के मूल्यांकन के संदर्भ में कुछ निर्णय किये हैं।

नई व्यवस्था के तहत, अगर म्यूचुअल फंड बिक्री के अधिकार का उपयोग नहीं करता है, जबकि ऐसा करना योजना के पक्ष में होता, ऐसी स्थिति में फंड हाउस को मूल्यांकन एजेंसियों, एएमसी (संपत्ति प्रबंधन कंपनी) के बोर्ड तथा न्यासियों इस विकल्प का उपयोग नहीं करने का कारण बताना होगा।

सेबी के अनुसार स्पष्टीकरण नोटिस अवधि समाप्त होने की अंतिम तारीख या उससे पहले देना होगा।

ऐसे में मूल्यांकन एजेंसी प्रतिभूति के मूल्यांकन के उद्देश्य से शेष बिक्री विकल्प पर गौर नहीं करेगी।

नियामक के अनुसार अगर मूल्यांकन के तहत बिक्री अधिकार की अपेक्षा कर मूल्यांकन कीमत, अनुबंध प्रतिफल या कूपन दर (ब्याज दर) से 0.3 प्रतिशत अधिक है, तब बिक्री अधिकार यानी पुट ऑप्शन को योजना के पक्ष में माना जाएगा।

ट्रस्ट एएमसी के सीईओ संदीप बागला के अनुसार इस कदम से यह सुनिश्चित होगा कि कोष प्रबंधक इस बारे में विचार का समुचित तरीके से उपयोग करेंगे और कोष प्रबंधन का काम उपयुक्त तरीके से किया जाएगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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