सेबी ने कंपनी, छह लोगों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: February 9, 2021 19:18 IST2021-02-09T19:18:00+5:302021-02-09T19:18:00+5:30

SEBI imposes fine of Rs 40 lakh on six people | सेबी ने कंपनी, छह लोगों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

सेबी ने कंपनी, छह लोगों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

नयी दिल्ली, नौ फरवरी बाजार नियामक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सामूहिक निवेश योजना के तहत जनता से अवैध रूप से धन जुटाने के लिए श्री राम रीयल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशंस तथा छह लोगों पर 40 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

सेबी ने पाया है कि उक्त इकाई और व्यक्ति जनता से कोष जुटाने की गतिविधियों में लगे थे, जो सामूहिक निवेश योजनाओं (सीआईएस) की प्रकृति का था।

सेबी ने सोमवार को दिए एक आदेश में कहा कि श्री राम रीयल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड (एसआरई और बीएसएल) की योजनाएं 'प्लॉट और जमीन की खरीद और विकास' की आड़ में निवेश योजनाएं हैं।

इसके अलावा, यह पाया गया कि इन इकाइयों ने सीआईएस मानदंडों के तहत पंजीकरण प्राप्त नहीं किया था।

आदेश में कहा गया है राम रीयल एस्टेट एंड बिजनेस सॉल्यूशंस लिमिटेड ने वित्त वर्ष 2008-2009 से 2013-2014 के दौरान भी अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत करीब 383 निवेशकों से कम- से- कम 12.01 करोड़ रुपये की धनराशि जुटाई थी।

जिन लोगों पर सेबी ने जुर्माना लगाया है, वे कोष जुटाने के समय कंपनी के निदेशक थे।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

Web Title: SEBI imposes fine of Rs 40 lakh on six people

कारोबार से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे