सेबी ने इन्फोसिस के शेयरों में भेदिया कारोबार सहित अलग-अलग मामलों में इकाइयों पर लगाई रोक

By भाषा | Updated: June 1, 2021 21:41 IST2021-06-01T21:41:25+5:302021-06-01T21:41:25+5:30

SEBI bans entities in different cases including insider trading in shares of Infosys | सेबी ने इन्फोसिस के शेयरों में भेदिया कारोबार सहित अलग-अलग मामलों में इकाइयों पर लगाई रोक

सेबी ने इन्फोसिस के शेयरों में भेदिया कारोबार सहित अलग-अलग मामलों में इकाइयों पर लगाई रोक

नयी दिल्ली, एक जून पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को इन्फोसिस के शेयरों में भेदिया कारोबार में लिप्त इकाइयों सहित कई कंपनियों पर अलग-अलग मामलों में कार्रवाई की।

सेबी ने आईटी सेवा कंपनी इंफोसिस के शेयरों में भेदिया कारोबार गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए आठ इकाइयों को प्रतिभूति बाजार में जाने से रोक लगा दी।

नियामक ने आठ इकाइयों पर अगले आदेश तक के लिए प्रतिबंध लगाते समय उनमें से दो कंपनियों से 3.06 करोड़ रुपए का अवैध लाभ जब्त करने के भी निर्देश दिए। इन दो कंपनियों में कैपिटल वन पार्टनर्स और टेसोरा कैपिटल शामिल हैं।

इन उद्यमों ने इन्फोसिस के वित्तीय परिणामों से जुड़ी मूल्य संवेदनशील अप्रकाशित सूचना के रहते इन्फोसिस के शेयरों में कारोबार किया। सेबी ने सोमवार को पारित अंतरिम आदेश में यह जानकारी देते हुये कहा कि यह मामला इन्फोसिस के 30 जून 2020 को समाप्त तिमाही परिणामों से जुड़ा है।

सेबी ने एक अन्य मामले में कैपिटल हीड कंपनी फाइनेंशियल रिसर्च के अकेले मालिक शैलेंद्र सेन को निवेश सलाहकार के तौर पर पंजीकरण की खातिर अपने आवेदन में नियामक को गलत सूचना देने के लिए पूंजी बाजारों से तीन साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया।

नियामक ने साथ ही पिरामिट सैमिरा थियेटर के शेयरों में फर्जी तरीके से कारोबार करने के लिए 19 व्यापार इकाइयों पर कुल 42 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।

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Web Title: SEBI bans entities in different cases including insider trading in shares of Infosys

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