सेबी ने निवेशकों से सितंबर अंत तक पैन को आधार से जोड़ने को कहा

By भाषा | Updated: September 3, 2021 19:39 IST2021-09-03T19:39:25+5:302021-09-03T19:39:25+5:30

SEBI asks investors to link PAN with Aadhaar by September end | सेबी ने निवेशकों से सितंबर अंत तक पैन को आधार से जोड़ने को कहा

सेबी ने निवेशकों से सितंबर अंत तक पैन को आधार से जोड़ने को कहा

पूंजी बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू कारोबार करते रहने के लिये 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से जोड़ लें। इसका अनुपालन नहीं होने पर संबंधित व्यक्ति का स्थायी खाता संख्या (पैन) परिचालन में नहीं होगा। इसका मतलब है कि संबंधित व्यक्ति का केवाईसी (अपने ग्राहक को जानो) ब्योरा अधूरा होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने फरवरी 2020 को एक अधिसूचना के माध्यम से कहा था कि एक जुलाई, 2017 तक आबंटित व्यक्ति का पैन अगर 30 सितंबर, 2021 या सीबीडीटी द्वारा तय किसी भी अन्य तारीख तक अगर आधार से नहीं जुड़ता है, तो वह (स्थायी खाता संख्या) निष्क्रिय हो जाएगा। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने बयान में कहा कि प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए पैन एकमात्र पहचान संख्या है। सीबीडीटी अधिसूचना के मद्देनजर, बाजार बुनियादी ढांचा संस्थानों सहित सेबी के पास पंजीकृत संस्थाओं को अधिसूचना का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और 30 सितंबर के बाद नए खाते खोलते समय केवल सक्रिय पैन (आधार संख्या से जुड़ा) को ही स्वीकार करना चाहिए। साथ ही सेबी ने सभी मौजूदा निवेशकों से प्रतिभूति बाजार में सुचारू कारोबार के लिये 30 सितंबर तक अपने पैन को आधार से जोड़ने को कहा है।

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Web Title: SEBI asks investors to link PAN with Aadhaar by September end

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