नौ सहकारी बैंकों पर 11.60 लाख रुपये का जुर्माना, भारतीय रिजर्व बैंक का कड़ा एक्शन, देखें कौन-कौन राज्य के बैंक शामिल
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: November 15, 2022 01:15 PM2022-11-15T13:15:49+5:302022-11-15T13:16:58+5:30
बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र पर 2.5 लाख रुपये और संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विभिन्न बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करने को लेकर नौ सहकारी बैंकों पर करीब 12 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। आरबीआई ने जारी अलग-अलग विज्ञप्तियों में कहा कि नौ सहकारी बैंकों पर 11.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
बेरहामपुर सहकारी शहरी बैंक (ओडिशा) पर 3.10 लाख रुपये, उस्मानाबाद जनता सहकारी बैंक, महाराष्ट्र पर 2.5 लाख रुपये और संतरामपुर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, मध्य प्रदेश, जमशेदपुर शहरी सहकारी बैंक लिमिटेड, झारखंड और रेणुका नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित, छत्तीसगढ़ पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
वहीं, कृष्णा मर्केंटाइल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, मध्य प्रदेश और केंद्रपाड़ा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ओडिशा पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विज्ञप्ति के अनुसार, नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, गुजरात पर 25,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई ने कहा है कि यह कार्रवाई विनियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य उक्त बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल करना नहीं है।