जमा और खाते पर ‘मास्टर’ निर्देश जारी?, पढ़िए गाइडलाइन

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: April 17, 2025 21:50 IST2025-04-17T21:48:04+5:302025-04-17T21:50:00+5:30

Reserve Bank of India: शीर्ष बैंक ने जमा और खाते पर जारी ‘मास्टर’ निर्देश में कहा कि पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी।

Reserve Bank of India Master direction issued deposits and accounts? Read the guidelines | जमा और खाते पर ‘मास्टर’ निर्देश जारी?, पढ़िए गाइडलाइन

सांकेतिक फोटो

Highlightsविदेशी मुद्रा में हस्तांतरण पर लागू नियमों के अधीन है। प्रवासी बैंक के खाते से निकासी वास्तव में विदेशी मुद्रा का प्रेषण है।ऐसे किसी भी मामले की सूचना रिजर्व बैंक को दी जानी चाहिए।

Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को कहा कि बैंक केंद्रीय बैंक को सूचना दिये बिना अपनी विदेशी शाखाओं या प्रतिनिधियों के नाम पर रुपया खाते (ब्याज रहित) खोल/बंद कर सकते हैं। हालांकि, शीर्ष बैंक ने जमा और खाते पर जारी ‘मास्टर’ निर्देश में कहा कि पाकिस्तान के बाहर संचालित पाकिस्तानी बैंकों की शाखाओं के नाम पर रुपया खाते खोलने के लिए रिजर्व बैंक की विशेष मंजूरी की आवश्यकता होगी।

इसमें कहा गया है कि एक प्रवासी बैंक के खाते में जमा करना प्रवासियों को भुगतान की एक स्वीकृत तरीका है और इसलिए, यह विदेशी मुद्रा में हस्तांतरण पर लागू नियमों के अधीन है। आरबीआई ने कहा कि एक प्रवासी बैंक के खाते से निकासी वास्तव में विदेशी मुद्रा का प्रेषण है।

प्रवासी बैंकों के खातों के वित्तपोषण पर, आरबीआई ने कहा कि बैंक भारत में अपनी वास्तविक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने खातों में राशि रखने को लेकर अपने विदेशी प्रतिनिधियों/शाखाओं से चालू बाजार दरों पर स्वतंत्र रूप से विदेशी मुद्रा खरीद सकते हैं।

हालांकि, खातों में लेन-देन पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि विदेशी बैंक भारतीय रुपये पर सट्टा लगाने वाला नजरिया न अपनाएं। ऐसे किसी भी मामले की सूचना रिजर्व बैंक को दी जानी चाहिए।

Web Title: Reserve Bank of India Master direction issued deposits and accounts? Read the guidelines

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