Reserve Bank of India: सीमा पार धन हस्तांतरण का कारोबार नहीं कर सकेगी यूएईईसी, यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 25, 2024 17:42 IST2024-10-25T17:42:01+5:302024-10-25T17:42:38+5:30
Reserve Bank of India: सीमा पार धन हस्तांतरण परिचालक (ग्राहक से ग्राहक के बीच) के लिए 'ओवरसीज प्रिंसिपल' के रूप में प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी किया गया था।

सांकेतिक फोटो
Highlightsसीओए नियामक का पालन न करने के कारण रद्द किया गया है। यूएईईसी का पंजीकृत कार्यालय दुबई में है।एक्सचेंज सेंटर एलएलसी का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है।
Reserve Bank of India: भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी का प्राधिकरण प्रमाणपत्र रद्द कर दिया है। केंद्रीय बैंक के इस कदम के बाद यूएई एक्सचेंज सेंटर एलएलसी (यूएईईसी) सीमा पार धन हस्तांतरण का कारोबार नहीं कर सकेगी। यूएईईसी का पंजीकृत कार्यालय दुबई में है।
उसे सीमा पार धन हस्तांतरण परिचालक (ग्राहक से ग्राहक के बीच) के लिए 'ओवरसीज प्रिंसिपल' के रूप में प्राधिकरण प्रमाणपत्र (सीओए) जारी किया गया था। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि भुगतान प्रणाली परिचालक का सीओए नियामक आवश्यकताओं का पालन न करने के कारण रद्द कर दिया गया है।