रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए के दायरे से बाहर किया

By भाषा | Updated: March 10, 2021 22:08 IST2021-03-10T22:08:11+5:302021-03-10T22:08:11+5:30

Reserve Bank exempts IDBI Bank from the purview of PCA | रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए के दायरे से बाहर किया

रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को पीसीए के दायरे से बाहर किया

मुंबई, 10 मार्च रिजर्व बैंक ने बुधवार को आईडीबीआई बैंक को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के दायरे से बाहर कर दिया। बैंक के वित्तीय प्रदर्शन में सुधार आने के बाद करीब चार साल के बाद बैंक को पीसीए से बाहर किया गया है।

रिजर्व बैंक ने आईडीबीआई बैंक को मई 2017 में पीसीए व्यवस्था में रखा था। इस व्यवस्था के तहत उन्हें विस्तारित नियामकीय निरीक्षण के तहत कसा जाता है। बैंक ने पूंजी पर्याप्तता, संपत्ति गुणवत्ता के लिये तय सीमा को लांघ लिया था। मार्च 2017 में बैंक का शुद्ध एनपीए 13 प्रतिशत से ऊपर निकल गया था जबकि उसकी संपत्ति पर प्रतिफल और अन्य मानक में भी कमी आई थी।

बैंक के कामकाज की 18 फरवरी 2021 को हुई बैठक में समीक्षा की गई। बोर्ड फार फाइनेंसियल सुपरविजन (बीएफएस) ने यह समीक्षा की थी।

रिजर्व बैंक ने कहा कि 31 दिसंबर 2020 को समाप्ति तिमाही के बैंक के प्रकाशित परिणामों में यह देखा गया है कि बैंक का कामकाज पीसीए मानकों के दायरे में है। उसका शुद्ध एनपीए, नियामकीय पूंजी मानकों के तय दायरे के भीतर हैं। बैंक ने इस संबंध में लिखित में भी अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि वह विभिन्न नियामकीय पूंजी मानकों को बनाये रखेगा और इस संबंध में उसने ढांचागत और प्रणालीगत सुधार पर जोर दिया है।

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Web Title: Reserve Bank exempts IDBI Bank from the purview of PCA

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