आरबीआई ने एमयूएफजी बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: December 24, 2021 23:17 IST2021-12-24T23:17:20+5:302021-12-24T23:17:20+5:30

RBI imposes Rs 30 lakh fine on MUFG Bank | आरबीआई ने एमयूएफजी बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने एमयूएफजी बैंक पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया

मुंबई, 24 दिसंबर भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को कहा कि उसने एमयूएफजी बैंक लिमिटेड पर कर्ज के मामले में वैधानिक और अन्य पाबंदियों को लेकर जारी निर्देशों का पालन न करने के लिए 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

केंद्रीय बैंक ने नियामक अनुपालन में कमियों के लिए दो सहकारी बैंकों पर भी जुर्माना लगाया है।

एमयूएफजी बैंक को पहले द बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड के नाम से जाना जाता था।

आरबीआई ने कहा कि एमयूएफजी बैंक के 31 मार्च, 2019 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में पर्यवेक्षी मूल्यांकन के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ, बैंक द्वारा कंपनियों को ऋण और अग्रिम स्वीकृत करने के मामले में जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के बारे में जानकारी मिली। इसके तहत बैंक ने ऐसी कंपनियों को कर्ज दिये जिनके निदेशक मंडल में ऐसे व्यक्ति शामिल थे जो अन्य बैंकों के बोर्ड में निदेशक थे।

एक अन्य बयान में, आरबीआई ने कहा कि चिपलून अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, रत्नागिरी पर कुछ मामलों में कर्ज की सीमा का पालन नहीं करने के लिए दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

इसके अलावा दत्तात्रेय महाराज कलांबे जाओली सहकारी बैंक लिमिटेड, मुंबई पर भी इसी प्रकार के मामले में एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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Web Title: RBI imposes Rs 30 lakh fine on MUFG Bank

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