आरबीआई ने कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

By भाषा | Updated: August 12, 2021 23:21 IST2021-08-12T23:21:10+5:302021-08-12T23:21:10+5:30

RBI co-operative Rabobank U.A. imposed a fine of Rs one crore on | आरबीआई ने कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

आरबीआई ने कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

मुंबई 12 अगस्त भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बृहस्पतिवार को बताया कि उसने सहकारी क्षेत्र के कोऑपरेटिव राबोबैंक यू.ए. पर नियामकीय अनुपालन में खामियां बरते जाने को लेकर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने एक वक्तव्य में बताया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के कुछ प्रावधानों और 'आरक्षित निधियों के हस्तांतरण' से संबंधित निर्देशों का उल्लंघन करने पर यह जुर्माना लगाया गया है।

केंद्रीय बैंक ने कहा कि उसने 31 मार्च, 2020 तक बैंक की वित्तीय स्थिति को लेकर पर्यवेक्षी मूल्यांकन सांविधिक जांच (आईएसई) जांच की थी। जिसमे कंपनी द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम के प्रावधानों और आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन पाया गया।

आरबीआई ने इस संबंध में बैंक को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है।

वक्तव्य में कहा गया है कि नोटिस पर मिले बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई में मिले जवाब और उसके बाद बैंक द्वारा दी गई अतिरिक्त जानकारी के बाद रिजर्व बैंक इस नतीजे पर पहुंचा की नियमों का उल्लंघन हुआ है और बेंक पर मौद्रिक जुर्माना लगाना वाजिब है।

एक अन्य वक्तव्य में रिजर्व बैंक ने कहा कि कोलकाता की विलेज फाइनेंसियल सविर्सिज पर अपने ग्राहक को जानों नियमों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। केन्द्रीय बैंक ने यह भी बताया कि उसने अहमदनगर मर्चेट को-आपरेटिव बैंक पर 13 लाख, अहमदाबाद के महिला विकास को-अपरेटिव बैंक पर दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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Web Title: RBI co-operative Rabobank U.A. imposed a fine of Rs one crore on

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