आरबीआई ने रद्द किया लाइसेंस, एक और बैंक पर गाज, इसमें कहीं आपका खाता तो नहीं, जानिए सबकुछ

By सतीश कुमार सिंह | Updated: December 9, 2020 13:19 IST2020-12-09T13:18:18+5:302020-12-09T13:19:28+5:30

भारतीय रिजर्व बैंक ने एक और बैंक पर नकेल कस दिया है। हालांकि ग्राहक को राहत दिया गया है।

RBI Cancels Licence Of karad janata sahakari bank ltd maharashtra mumbai | आरबीआई ने रद्द किया लाइसेंस, एक और बैंक पर गाज, इसमें कहीं आपका खाता तो नहीं, जानिए सबकुछ

बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा। (file photo)

Highlightsरिजर्व बैंक ने नोटिस जारी कर कहा है कि बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है।कराड जनता सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को पैसे लौटाने के काम को अमल में लाया जाएगा।

मुंबईः भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) एक्शन में है। एक के बाद एक कई बैंक पर चाबुक चला दिया है। लक्ष्मी विलास बैंक, पंजाब एंड महाराष्ट्र कोआपरेटिव बैंक (पीएमसी), जालना जिले में मंता अर्बन कोआपरेटिव बैंक और येस बैंक सहित कई जद में आ गए हैं।

आरबीआई ने कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि ग्राहकों को राहत दिया है। शीर्ष बैंक ने कहा कि उसके पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि बैंक के जमाकर्ताओं में से 99 प्रतिशत से अधिक को जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम से उनका पूरा भुगतान मिलेगा।

आरबीआई ने कहा कि बैंक 7 नवंबर, 2017 से सभी समावेशी निर्देशों के तहत था। आयुक्त सहकारिता और सहकारी समितियों, महाराष्ट्र को भी बैंक को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने का अनुरोध किया गया है।

इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5,00,000 रुपये की निकासी दी जाएगी

रिजर्व बैंक ने कहा कि हर जमाकर्ता को सामान्य नियमों और शर्तों के अनुसार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से 5,00,000 रुपये की निकासी दी जाएगी। आरबीआई ने कहा कि बैंक के 99 प्रतिशत से अधिक जमाकर्ताओं को अपनी जमा राशि का पूरा भुगतान डीआईसीजीसी से मिलेगा।

नियामक कार्रवाई की व्याख्या करते हुए, रिजर्व बैंक ने कहा कि सहकारी बैंक के पास पर्याप्त पूंजी और कमाई की संभावना नहीं है। आरबीआई ने कहा, "जैसा कि, यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 के साथ पढ़े गए धारा 11 (1) और धारा 22 (3) (डी) के प्रावधानों का पालन नहीं करता है।"

बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी

इसके अलावा, बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण है और बैंक अपनी वर्तमान वित्तीय स्थिति के साथ अपने वर्तमान जमाकर्ताओं को पूर्ण रूप से भुगतान करने में असमर्थ होगा, आरबीआई ने कहा, यदि बैंक ने सार्वजनिक ब्याज को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है, तो यह प्रभावित होगा। अपने बैंकिंग व्यवसाय को आगे बढ़ाने की अनुमति दी।

परिसमापन होने पर हर जमाकर्ता को सामान्य बीमा नियमों व शर्तों के अनुसार जमा बीमा एवं ऋण गारंटी निगम पांच लाख रुपये तक का जमा वापस मिलेगा। रिजर्व बैंक ने कहा कि लाइसेंस रद्द हो जाने के चलते दी कराड जनता सहकारी बैंक सात दिसंबर को कारोबार समाप्त होने के बाद बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर पायेगा।

इसका अर्थ हुआ कि अब दी कराड जनता सहकारी बैंक ग्राहकों का जमा या जमा का पुनर्भुगतान नहीं कर सकेगा। महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार और सहकारिता आयुक्त से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने और एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करें। 

Web Title: RBI Cancels Licence Of karad janata sahakari bank ltd maharashtra mumbai

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