पंजाब मंत्रिमंडल ने एमएसएमई को बढ़ावा देने से जुड़े नियमों को मंजूरी दी

By भाषा | Updated: September 17, 2021 22:53 IST2021-09-17T22:53:31+5:302021-09-17T22:53:31+5:30

Punjab cabinet approves rules related to promotion of MSMEs | पंजाब मंत्रिमंडल ने एमएसएमई को बढ़ावा देने से जुड़े नियमों को मंजूरी दी

पंजाब मंत्रिमंडल ने एमएसएमई को बढ़ावा देने से जुड़े नियमों को मंजूरी दी

चंडीगढ़, 17 सितंबर पंजाब सरकार के मंत्रिमंडल ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को बढ़ावा देने के लिए नये नियमों को मंजूरी दे दी। ये नियम एमएसएमई के कामकाज के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं और इस तरह के उद्यमों को देरी से किए जाने वाले भुगतान की समस्या पर ध्यान देने के लिए प्रभावशाली तंत्र का निर्माण करते हैं।

मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने एमएसएमई के प्रोत्साहन, विकास और प्रतिस्पर्धा की सुविधा के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास (एमएसएमईडी) अधिनियम, 2006 के तहत पंजाब सूक्ष्म और लघु उद्यम सुविधा परिषद नियम, 2021 को मंजूरी दे दी।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि ये नियम "उद्यम" (विनिर्माण और सेवाओं दोनों को शामिल करते हुए) की अवधारणा को मान्यता देने के लिए अब तक का पहला कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं, और इन उद्यमों के तीन वर्गों, यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम को एकीकृत करते हैं।

इस कानून का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह सूक्ष्म और लघु उद्यमों को देरी से होने वाले भुगतान की समस्या को दूर करने के लिये प्रभावी प्रक्रिया का प्रावधान करता है।

मंत्रिमंडल की बैठक में बलात्कार और बाल यौन अपराध से सुरक्षा (पोस्को) कानून के तहत लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिये नौ फास्ट ट्रेक अदालतें बनाने को भी मंजूरी दी गई। इसके लिये 117 पदों का सृजन किया जायेगा।

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Web Title: Punjab cabinet approves rules related to promotion of MSMEs

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