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PAN Card Inoperative From 1 January 2026: आज आखिरी मौका, आधार से लिंक नहीं हुआ तो होगा बेकार

By संदीप दाहिमा | Updated: December 31, 2025 14:45 IST

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आज का दिन बेहद अहम है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 यानी आज इसकी अंतिम तारीख है। तय समय तक लिंक न होने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा।

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ठळक मुद्देPAN Card Inoperative From 1 January 2026: आज आखिरी मौका, आधार से लिंक नहीं हुआ तो होगा बेकार

आधार–पैन लिंक कराने की आखिरी तारीख आज 31 दिसंबर 2025, नहीं तो कल से पैन होगा निष्क्रिय!

अगर आपने अब तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है, तो आज का दिन बेहद अहम है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 यानी आज इसकी अंतिम तारीख है। तय समय तक लिंक न होने पर 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा।

निष्क्रिय पैन का मतलब है कि यह किसी काम का नहीं रहेगा। आप न तो इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल कर पाएंगे और न ही केवाईसी से जुड़े काम पूरे होंगे। इसके अलावा बैंकिंग, निवेश और कई वित्तीय सेवाओं में भी परेशानी आ सकती है। अगर आप अब तक इसे टालते आ रहे थे, तो इसे आखिरी चेतावनी समझें।

पैन को आधार से लिंक कैसे करें?

पैन–आधार लिंक करने की प्रक्रिया आसान है और ऑनलाइन पूरी की जा सकती है।

  1. सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉग इन करें।

  2. प्रोफाइल सेक्शन में जाकर Link Aadhaar का विकल्प चुनें।

  3. यहां अपना पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।

  4. अगर सिस्टम शुल्क (फीस) जमा करने को कहे, तो e-Pay Tax सेक्शन में जाएं।

  5. संबंधित असेसमेंट ईयर चुनें और Other Receipts विकल्प के जरिए भुगतान पूरा करें।

  6. भुगतान के बाद लिंकिंग प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी हो जाएगी।

अगर आपका पैन पहले से ही आधार से लिंक है, तो पोर्टल पर तुरंत इसकी जानकारी दिख जाएगी। ऐसे में आपको दोबारा कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं होगी। आज आखिरी मौका है, इसलिए देरी न करें और तुरंत अपना पैन-आधार लिंक स्टेटस जरूर जांच लें।

टॅग्स :पैन कार्डआधार कार्डइनकम टैक्स रिटर्नआयकर विभागआयकर
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