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PAN-Aadhaar Card Link: 31 मार्च से पैन को आधार से जोड़े, सेबी ने कहा- नहीं तो लेनदेन पर प्रतिबंध लगेगा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: March 8, 2023 19:30 IST

PAN-Aadhaar Card Link: पूंजी बाजार नियामक सेबी ने बुधवार को सभी निवेशकों से कहा कि वे प्रतिभूति बाजार में लगातार और सुचारू लेनदेन के लिए मार्च के अंत तक अपने पैन को आधार संख्या से जोड़ लें।

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ठळक मुद्दे31 मार्च तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ने के लिए कहा है।केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था। पैन को 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा।

PAN-Aadhaar Card Link: पूंजी बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी निवेशकों को प्रतिभूति बाजार में निरंतर और सुचारू लेनदेन के लिए 31 मार्च तक अपने पैन को अपने आधार नंबर से जोड़ने के लिए कहा है।

सेबी ने एक बयान में कहा कि इसका अनुपालन नहीं करने पर गैर-केवाईसी अनुपालन माना जाएगा और स्थायी खाता संख्या (पैन) और आधार के लिंक होने तक प्रतिभूतियों और अन्य लेनदेन पर प्रतिबंध हो सकता है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 में एक सर्कुलर जारी किया था।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मार्च 2022 में एक परिपत्र जारी किया था, जिसके अनुसार यदि किसी व्यक्ति को आवंटित पैन को 31 मार्च 2023 तक आधार से नहीं जोड़ा गया तो वह निष्क्रिय हो जाएगा। सेबी ने कहा, ''चूंकि पैन प्रमुख पहचान संख्या है और प्रतिभूति बाजार में सभी लेनदेन के लिए केवाईसी आवश्यकताओं का हिस्सा है, इसलिए सभी पंजीकृत प्रतिभागियों और बाजार अवसंरचना संस्थानों (एमआईआई) के लिए वैध केवाईसी सुनिश्चित करना जरूरी है।''

टॅग्स :पैन कार्डआधार कार्डभारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी)
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