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Odisha Government: मुख्यमंत्री पटनायक ने कर्मचारियों की अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी की, ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर 10 लाख

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 31, 2023 18:23 IST

Odisha Government: मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को चार लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

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ठळक मुद्देचोट के कारण स्थायी दिव्यांगता के मामले में अनुग्रह राशि को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है।आंशिक दिव्यांगता के लिए मुआवजा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है।सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

Odisha Government: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बुधवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि ड्यूटी के दौरान मृत्यु होने पर दी जाने वाली अनुग्रह राशि को चार लाख रुपये से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है।

इसी तरह, चोट के कारण स्थायी दिव्यांगता के मामले में अनुग्रह राशि को दो लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। आंशिक दिव्यांगता के लिए मुआवजा राशि एक लाख रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये कर दी गई है।

कर्नाटक सरकार ने अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 31 से बढ़ाकर 35 प्रतिशत किया

कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते की दरों को मौजूदा 31 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया। यह फैसला 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी माना जाएगा। मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन में भी वृद्धि की गई है।

यह सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में उन पेंशनधारियों पर भी लागू होगी, "जिनकी पेंशन/पारिवारिक पेंशन राज्य की संचित निधि से दी जाती है।" एक सरकारी आदेश में कहा गया है, "सरकार को यह बताते हुए खुशी हो रही है कि 2018 के संशोधित वेतनमान के अनुसार राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ते की दरों को 1 जनवरी, 2023 से 31% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया है।”

सरकार ने कहा कि ये आदेश पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों, जिला पंचायतों के कर्मचारियों, निर्धारित वेतन पर काम करने वाले प्रभारी कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों के पूर्णकालिक कर्मचारियों पर लागू होगा।

टॅग्स :नवीन पटनायकओड़िसाOdisha Health Department
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