Ministry of Commerce and Industry: निर्यातकों के निर्यात दायित्व में चूक के मामलों के एकमुश्त निपटान के लिए घोषित माफी योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि छह महीने बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने यह घोषणा की। इससे पहले इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 30 जून थी।
सरकार ने 31 मार्च को नई विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) की घोषणा की थी। इसमें अग्रिम और ईपीसीजी (पूंजीगत वस्तुओं के लिए निर्यात प्रोत्साहन) प्राधिकरण धारकों द्वारा निर्यात शुल्क में चूक के एकमुश्त निपटान के लिए निर्यातकों के लिए एक माफी योजना की घोषणा की गई थी। मंत्रालय के तहत संचालित विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने भी कहा कि सीमा शुल्क और ब्याज जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च, 2024 कर दी गई है।
सरकार ने पूंजीगत व्यय पर केंद्रीय मंत्रालयों की छूट बढ़ाई
केंद्रीय मंत्रालयों के 500 करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय पर नियमों में ढील को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही तक बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने पूंजीगत व्यय को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया। मंत्रालय ने कहा कि इस छूट को चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
इसके पहले 25 अप्रैल 2023 को एक कार्यालय ज्ञापन में कहा गया था कि वित्त मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के लिए मंत्रालयों के पूंजीगत व्यय पर सभी प्रतिबंधों और शर्तों को हटा दिया है। ये प्रतिबंध केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) और पूंजीगत संपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान के तहत होने वाले खर्च के लिए हटाए गए थे।
आयकर विभाग को कुछ बैंकों की एसएफटी रिपोर्ट में विसंगतियां मिलीं
आयकर विभाग ने कहा कि उसे ऊंचे मूल्य वाले वित्तीय लेनदेन के संबंध में कुछ बैंकों की विशिष्ट वित्तीय लेनदेन विवरण (एसएफटी) रिपोर्ट में विसंगतियां मिली हैं। एसएफटी के तहत बैंकों को वर्ष के दौरान उनके जरिए किए कुछ वित्तीय लेनदेन या किसी बताने योग्य खाते का ब्यौरा देना जरूरी है।
किसी वित्त वर्ष के लिए एसएफटी दाखिल करने की अंतिम तारीख अगले वित्त वर्ष की 31 मई होती है। कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप-रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बांड/ऋणपत्र जारीकर्ता, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनी के लिए जरूरी है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि हाल ही में विभाग ने एसएफटी रिटर्न के मुद्दों के संबंध में तमिलनाडु स्थित ''प्रमुख बैंक'' का ''सत्यापन'' किया। सीबीडीटी ने कहा, ''हाल के दिनों में विभाग ने उत्तराखंड में दो सहकारी बैंकों पर सत्यापन भी किया गया था और बैंकों द्वारा नहीं बताए गए कुछ हजार करोड़ से अधिक के लेनदेन की पहचान की थी।'' तमिलनाडु स्थित बैंक के संबंध में सीबीडीटी ने कहा, ''सत्यापन के दौरान, कई विसंगतियां पाई गईं।''