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मारुति सुजुकी ने सीसीआई जुर्माने पर ‘कानून के तहत उचित कार्रवाई’ की बात कही

By भाषा | Updated: August 23, 2021 23:20 IST

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देश की सबसे बड़ी कार विनिर्माता मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड (एमएसआईएल) ने सोमवार को कहा कि वह भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहार में शामिल होने के चलते 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की समीक्षा कर रही है और इस संबंध में ‘‘कानून के तहत उचित कार्रवाई’’ के लिये कदम उठायेगी। नियामक ने सोमवार को एक विज्ञप्ति में कहा, ‘‘उसे पता चला है कि एमएसआईएल का अपने कार डीलरों के साथ समझौता था जिसके तहत डीलरों को एमएसआईएल द्वारा तय सीमा से अधिक रियायत देने से रोका गया था। यानी दूसरे शब्दों में कहा जाये तो एमएसआईएल की एक ‘रियायत नियंत्रण नीति’ थी जिसमें डीलरों को ग्राहकों को अतिरिक्त छूट देने से हतोत्साहित किया गया था।’’ इसे देखते हुये सीसीआई ने कहा, ‘‘एमएसआईएल पर 200 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया जाता है, इसके अलावा कंपनी को प्रतिस्पर्धा रोधी व्यवहारों को समाप्त करने और दूर रहने का निर्देश भी दिया है।’’ इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए एमएसआईएल के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘हमने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा प्रकाशित 23 अगस्त 2021 के आदेश को देखा है। हम आदेश की समीक्षा कर रहे हैं और कानून के तहत उचित कार्रवाई करेंगे।’’ प्रवक्ता ने आगे कहा, ‘‘एमएसआईएल ने हमेशा उपभोक्ताओं के हित में काम किया है और भविष्य में भी ऐसा करती रहेगी।’’ सीसीआई ने अपने आदेश में कहा कि एमएसआईएल ने अपने डीलरों के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत डीलरों को ग्राहकों को कंपनी द्वारा निर्धारित छूट से अधिक की छूट देने से रोक दिया गया। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) सभी क्षेत्रों में अनुचित व्यावसायिक व्यवहारों पर रोक लगाता है।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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