स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले कानून से उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा: खट्टर

By भाषा | Updated: July 16, 2021 21:13 IST2021-07-16T21:13:36+5:302021-07-16T21:13:36+5:30

Law giving reservation to local people will not have negative impact on industry: Khattar | स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले कानून से उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा: खट्टर

स्थानीय लोगों को आरक्षण देने वाले कानून से उद्योग पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा: खट्टर

चंडीगढ़ 16 जुलाई हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को कहा कि स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने वाले कानून से उद्योग पर कोई नकरात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।

खट्टर ने भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के प्रतिनिधिमंडल के साथ आयोजित विडियों कांफ्रेस में आश्वासन देते हुए कहा, ‘‘हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों का रोजगार अधिनियम, 2020 से उद्योग पर नकरात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा।’’

सीआईआई ने अपने बयान में मुख्यमंत्री के हवाले से कहा कि राज्य सरकार उद्योगों के साथ हैं। नए कानून में इस तरह तैयार किये गए हैं जिससे राज्य में कंपनियों का कोई परेशानी न हो।

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि यह कानून 50,000 रुपये से कम की मासिक वेतन वाली नौकरियों के लिए है। इसके दायरे में केवल अकुशल और अर्ध-कुशल श्रमिक ही इस अधिनियम के दायरे में आएंगे।

गौरतलब है कि मार्च, 2020 में राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने इस हरियाणा राज्य स्थानीय अभ्यर्थियों को रोजगार विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी थी। यह क़ानून राज्य में 50 हज़ार रुपये प्रति माह से कम के वेतन वाली नौकरियों पर लागू होगा।

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Web Title: Law giving reservation to local people will not have negative impact on industry: Khattar

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