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Income Tax Refund: किसी भी आईटीआर रिफंड में देरी से बचने के लिए इन बातों का रखें ध्यान, जानें

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 15, 2023 10:17 IST

आईटीआर साल में एक बार दाखिल किया जाता है, लेकिन आयकर आपके वेतन से मासिक आधार पर काटा जाता है, जिसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टीडीएस कहा जाता है।

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ठळक मुद्देसाल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है।आपके नियोक्ता द्वारा आपके आयकर स्लैब और वर्ष के लिए आपकी आय योजना के आधार पर आपके वेतन से टीडीएस काटा जाता है।आपकी अंतिम कर देनदारी वर्ष के दौरान आपके कुल टीडीएस से कम है, तो आपको रिफंड मिलेगा।

Income Tax Refund: साल में 2.50 लाख रुपये से ज्यादा कमाई करने वालों के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है। हालाँकि, आईटीआर साल में एक बार दाखिल किया जाता है, लेकिन आयकर आपके वेतन से मासिक आधार पर काटा जाता है, जिसे टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टीडीएस कहा जाता है। 

आपके नियोक्ता द्वारा आपके आयकर स्लैब और वर्ष के लिए आपकी आय योजना के आधार पर आपके वेतन से टीडीएस काटा जाता है। हालाँकि, अंतिम कर देनदारी का पता आईटीआर दाखिल करते समय ही चलता है। यदि आपकी अंतिम कर देनदारी वर्ष के दौरान आपके कुल टीडीएस से कम है, तो आपको रिफंड मिलेगा। यदि देनदारी अधिक है, तो आपको अंतर का भुगतान करना होगा।

गलत या अपूर्ण आईटीआर

यदि आपने अपना आईटीआर भर दिया है और कोई अनिवार्य जानकारी देने से चूक गए हैं, तो आईटीआर संसाधित नहीं किया जाएगा और आपके रिफंड में देरी होगी। यह ज्यादातर ऑफलाइन आईटीआर में होता है, जहां कई बार लोग पैन जैसी महत्वपूर्ण जानकारी देने में लापरवाही करते हैं या अपने टैक्स फॉर्म पर हस्ताक्षर करना भूल जाते हैं।

गलत बैंक खाता

यदि आपके बैंक खाते का विवरण गलत है, तो आपके रिफंड में देरी होगी। उदाहरण के लिए, यदि आपके पैन में आपका नाम और आपके बैंक विवरण अलग-अलग हैं, तो आईटीआर वापस नहीं किया जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पैन में 'राहुल कुमार' लिखा है तो आपके बैंक खाते में भी नाम के रूप में 'राहुल कुमार' होना चाहिए।

संदिग्ध कर डेटा

यदि कर अधिकारियों को आपके आयकर रिटर्न में कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है, तो आपका कर रिफंड रोक दिया जाएगा और इस प्रकार देरी होगी और मामला संतुष्ट होने के बाद ही जारी किया जाएगा। इसमें कई महीने भी लग सकते हैं क्योंकि इसके लिए गहन जांच की भी आवश्यकता होती है।

कोई विशिष्ट कर क्रेडिट दावा

यदि आप किसी विशिष्ट कर क्रेडिट का दावा करते हैं, तो आपके रिफंड में देरी हो सकती है क्योंकि कर अधिकारी आपके दावे की सटीकता को प्रमाणित करेंगे। 

आमतौर पर आयकर रिफंड प्राप्त करने में 2-6 महीने लग सकते हैं। हालाँकि, अब यह समय काफी कम करके 15 दिन कर दिया गया है। पिछले साल औसत रिफंड प्रतीक्षा अवधि 15 दिन थी।

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