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नई नियुक्ति होने तक न्यायाधीश शिव कीर्ति सिंह टीडीसैट चेयरमैन पद पर बने रहें: न्यायालय

By भाषा | Updated: June 3, 2021 22:48 IST

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नयी दिल्ली, तीन जून उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीसैट) के चेयरमैन पद के लिये नई नियुक्ति होने तक शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश शिव कीर्ति सिंह को इस पद पर बने रहना चाहिए।

न्यायाधीश एल नागेश्वर राव, न्यायाधीश हेमंत गुप्ता और न्यायाधीश रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने मुख्य न्यायाधीश एन वी रमण से इस बीच नियुक्ति की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया।

शीर्ष अदालत ने टीडीसैट में वकालत करने वाले वकीलों की याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में केंद्र के 31 मई, 2021 के पत्र को खारिज करने का आग्रह किया गया था।

संचार मंत्रालय ने पत्र के जरिये दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण के निदेशक को सूचित किया था कि टीडीसैट के चेयरमैन न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) शिव कीर्ति सिंह को 20 अप्रैल, 2021 को पद छोड़ देना चाहिए।

इस निर्णय के पीछे यह तर्क दिया गया था कि न्यायाधिकरण सुधार (सुव्यवस्थीकरण और सेवा शर्तें) अध्यादेश, 2021 चार अप्रैल, 2021 को पारित किया गया। इसके जरिये वित्त अधिनियम की धारा 184 में कुछ संशोधन किए गए हैं। अध्यादेश के संशोधित प्रावधानों के अनुसार, चेयरमैन जिस तारीख को वह अपनी नियुक्ति के दिन से चार साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा, पद पर नहीं रहेगा। इस हिसाब से वह 20 अप्रैल, 2021 से चेयरमैन पद पर आगे बने नहीं रह सकते।

न्यायालय ने इस बात पर गौर किया कि उसने चार जनवरी, 2021 को निर्देश दिया था कि न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) शिव कीर्ति सिंह चेयरमैन पद पर बने रहेंगे क्योंकि न्यायाधिकरण के अन्य सदस्य पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के के वेणुगोपाल ने न्यायालय से कहा कि शीर्ष अदालत के चार जनवरी, 2021 के आदेश के तहत न्यायाधीश सिंह को नई नियुक्ति होने तक तीन महीने के लिये पद पर रहना था।

हालाँकि, अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है, इसलिए केंद्र ने देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण को एक खोज और चयन समिति गठित करने के लिए लिखा है।

शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘हमें महान्यायवादी द्वारा सूचित किया गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश से एक चयन समिति गठित करने और टीडीसैट अध्यक्ष के पद पर चयन को अंतिम रूप देने का अनुरोध किया गया था।’’

पीठ ने कहा, ‘‘हमारे मन में कोई संदेह नहीं है कि चयन प्रक्रिया में तेजी लायी जाएगी। इस बीच, हम निर्देश देते हैं कि न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) शिव कीर्ति सिंह नई नियुक्ति होने तक टीडीसैट के अध्यक्ष पद पर बने रहेंगे। अन्यथा, टीडीसैट को बंद करना होगा जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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