नई दिल्ली, 27 जुलाई: अगर आपने अभी तक आयकर रिटर्न नहीं भरा है तो ना भरने वालों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की आखिरी तारीख बढ़ा दी है अब इसको भरने की तारीख 31 जुलाई से बढ़कर 31 अगस्त तक हो गई है।
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पहले जारी किए गए नोटिस मेंआखिरी तारीख इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। इस तरह जिन्होंने अभी तक आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है उनके लिए अच्छी खबर हैष नए आयकर रिटर्न फॉर्म को अप्रैल के शुरू में अधिसूचित किया गया था।
इतना ही नहीं वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी किए गए बयान के मुताबिक इस मामले पर विचार के बाद केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस श्रेणी के करदाताओं के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। गौरबतल है कि हर साल टैक्स भरने की 31 जुलाई आखिरी तारीख होती है। लेकिन इसी बीच, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर नागरिकों से आगे बढ़ाई गई तारीख तक अपने करों का भुगतान करने की अपील की है। गोयल ने कहा कि आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख एक महीने बढ़ाई गई है, मैं करदाताओं से अपील करता हूं कि वे निर्धारित तारीख तक अपना आयकर जमा कराएं।
वहीं, अब अगर आपने 31 अगस्त तक आईटीआर नहीं फाइल किया तो आपको 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। ऐसे में नियम के अनुसार कुछ ऐसे टैक्स छूट हैं जिसके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ये खर्च हैं जिसकी जानकारी देकर आप टैक्स छूट के लिए क्लेम कर सकते हो।
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इस रिटर्न फार्म के जारी होने के साथ ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल मिलाकर इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए तीन फार्म अपने पोर्टल पर सक्रिय कर दिए है। इनमें एक फार्म आईटीआर -1 है, जिसे सहज नाम से भी जाना जाता है। दूसरा फार्म है आईटीआर -4 जिसे दस मई को ई - फाइलिंग पोर्टल पर सक्रिय किया गया। इसके साथ ही चार और आईटीआर बचे हैं जिन्हें पोर्टल पर डाला जाना है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ( सीबीडीटी ) ने इन सभी फार्म को पांच अप्रैल को अधिसूचित कर दिया था। सीबीडीटी ने जारी परामर्श में कहा है, 'अन्य आईटीआर भी जल्द ही उपलब्ध होंगे।
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