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ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने पर कितना होगा खर्च? रिटर्न फाइल न करने पर इन हालातों में हो सकती है जेल

By अंजली चौहान | Updated: July 21, 2023 11:42 IST

आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की लागत सारांश चुनी गई विधि और सहायता के स्तर के आधार पर भिन्न होती है। सबसे अधिक लागत प्रभावी विकल्प आधिकारिक सरकारी पोर्टल का उपयोग करना है, जो व्यक्तियों को मुफ्त में अपना टैक्स रिटर्न दाखिल करने की अनुमति देता है।

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ठळक मुद्देआईटीआर दाखिल करने की तारीख 31 जुलाई है आयकर रिटर्न सरकारी वेबसाइट से दाखिल करने में खर्च नहीं आता आईटीआर दाखिल न करने पर जेल भी हो सकती है

ITR Filing: वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख नजदीक आ रही है। ऐसे में बिना देर किए आयकर रिटर्न (आईटीआर) फाइल करना जरूरी है ताकि आपको आगे चलकर किसी तरह की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

अगर आप आयकर रिटर्न खुद से दाखिल करने के लिए सरकारी पोर्टल का प्रयोग कर रहे हैं तो आपको को कोई फीस नहीं देनी होगी। वहीं, जो लोग निजी कर दाखिल करने वाले पोर्टलों की सुविधा पसंद करते हैं, लेकिन अपना कर स्वतंत्र रूप से दाखिल करना चाहते हैं, उनके लिए शुल्क आम तौर पर 200 रुपये से 250 रुपये तक होता है। 

हालांकि, आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की लागत सारांश चुनी गई विधि और सहायता के स्तर के आधार पर भिन्न होती है। कई व्यक्ति सटीक दाखिल सुनिश्चित करने और कटौती को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ सहायता का विकल्प चुनते हैं।

गौरतलब है कि टैक्स विशेषज्ञ सहायता के साथ एक निजी पोर्टल का उपयोग करने में लगभग 1,500 रुपये से 2,000 रुपये की लागत आती है। अनुपालन आवश्यकताओं की जटिलता के कारण विदेशी संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए उच्च लागत की आवश्यकता हो सकती है।

इनकम टैक्स फाइलिंग फीस 

गौरतलब है कि सीधे विदेशी संपत्ति वाले व्यक्तियों के लिए विशेषज्ञ सहायता के लिए लगभग 3,000 रुपये से 4,000 रुपये का भुगतान करना पड़ सकता है। जबकि अधिक जटिल परिस्थितियों वाले व्यक्तियों को 4,500 रुपये से 7,000 रुपये का शुल्क देना पड़ सकता है।

व्यापक विदेशी संपत्ति और जटिल रिपोर्टिंग आवश्यकताओं वाले लोगों को विशेषज्ञ सहायता के लिए 7,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच भुगतान करना पड़ सकता है। इन लागतों पर विचार करना और व्यक्तिगत कर स्थितियों और आवश्यकताओं के आधार पर उचित विकल्प चुनना महत्वपूर्ण है।

आईटीआर को सही ढंग से दाखिल करना जरूरी है वरना कई तरह के वित्तीय नुकसान आपको झेलने पड़ सकते हैं। 

31 जुलाई के बाद भी कर सकते हैं आईटीआर फाइल?

इनकम टैक्स के बारे में जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों के अनुसार, करदाता 31 जुलाई की नियत तारीख के बाद रिटर्न दाखिल कर सकता है, लेकिन इसके कुछ शर्तें होती है और निश्चित परिणाम होते हैं।

इसमें सबसे जरूरी है कि नुकसान। जी हां, अगर घर से कोई अन्य नुकसान होता है संपत्ति को अगले वर्षों में आगे ले जाने  की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

आय के स्तर के आधार पर 31 दिसंबर तक देर से दाखिल करने की फीस या तो 5000 रुपये या 1000 रुपये होगी। रिटर्न दाखिल करने की तारीख तक 1% ब्याज लगाया जाएगा।

31 दिसंबर के बाद, करदाता के पास अपडेटेड रिटर्न दाखिल करने का विकल्प केवल तभी होगा जब कोई कर देय हो, लेकिन अतिरिक्त 31 मार्च 2024 तक दाखिल किए गए अद्यतन रिटर्न के लिए 25% कर का भुगतान करना होगा और उसके बाद 31 दिसंबर 2024 तक 50% अतिरिक्त कर का भुगतान करना होगा।

अगर रिटर्न दाखिल नहीं किया गया है या दाखिल कर दिया गया है, तो मूल्यांकन अधिकारी के अनुरोध के अनुसार अधिक विवरण प्रदान नहीं करने पर मूल्यांकन अधिकारी के पास सर्वोत्तम निर्णय पद्धति के तहत मूल्यांकन शुरू करने का विकल्प भी होगा।

इन परिस्थितियों में सजा का प्रावधान

आय कम बताने पर 50% तक और आय गलत बताने पर 200% तक जुर्माना लगाया जा सकता है। दाखिल न करने की स्थिति में, मूल्यांकन अधिकारी के पास 3 महीने से 7 साल तक की कैद और जुर्माने के साथ मुकदमा चलाने के लिए नोटिस जारी करने का विकल्प होगा।

इसके साथ ही घाटे को आगे नहीं बढ़ाने देने के वित्तीय प्रभाव, ब्याज और जुर्माने के साथ-साथ गंभीर मामलों में अभियोजन के जोखिम को ध्यान में रखते हुए, करदाताओं को बेहतर ई-फाइलिंग अनुभव/संसाधनों का लाभ उठाकर समय पर रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करना चाहिए। 

ऐसे में अगर आपको अपना आईटीआर दाखिल करने में कोई कठिनाई आती है तो चार्टर्ड खाते से सहायता प्राप्त करना आवश्यक है। 

टॅग्स :इनकम टैक्स रिटर्नITRमनीपर्सनल फाइनेंस
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