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ITR Filing 2025: अनपेड सैलरी पर TDS कटने से रिफंड के लिए कैसे करें दावा? जानिए यहां

By अंजली चौहान | Updated: September 12, 2025 12:30 IST

ITR Filing 2025: जैसे ही वेतन देय होता है, आपकी कर देयता उत्पन्न हो जाती है, भले ही आपको भविष्य में वेतन मिले या न मिले।

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ITR Filing 2025: आयकर विभाग के आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन नजदीक आ रही है। ऐसे में टैक्सपेयर्स आईटीआर फाइल करने के काम में जुटे हुए हैं। वहीं, बकाया वेतन पर काटे गए TDS (स्रोत पर कर कटौती) का रिफंड क्लेम करने को लेकर कुछ टैक्सपेयर्स कन्फ्यूजन में हैं। दरअसल, अगर आपका बकाया वेतन पर TDS कटौती की गई है तो आप रिफंड क्लेम कर सकते हैं, बशर्ते कि आपकी कुल कर देनदारी काटे गए TDS से कम हो। 

बकाया वेतन और TDS क्या है

जब आपको पिछले वित्तीय वर्ष का बकाया वेतन मिलता है, तो नियोक्ता उस पर टीडीएस काटता है। यह टीडीएस उस वित्तीय वर्ष के हिसाब से काटा जाता है जिस वर्ष में यह भुगतान किया गया है, न कि उस वर्ष के लिए जब यह अर्जित किया गया था। आयकर नियमों के अनुसार, बकाया वेतन को उस वित्तीय वर्ष की आय में जोड़ा जाता है जब वह प्राप्त हुआ था।

रिफंड का दावाआप बकाया वेतन पर काटे गए अतिरिक्त टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यह अतिरिक्त टीडीएस तब हो सकता है जब:

आपकी कुल आय कर योग्य सीमा से कम हो।

आपने कर बचाने के लिए धारा 80सी या अन्य धाराओं के तहत निवेश किया हो।

आप आयकर की पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) का विकल्प चुन रहे हैं, जिसमें आपकी कर योग्य आय कम हो जाती है।

धारा 89(1) के तहत राहत

आयकर अधिनियम की धारा 89(1) बकाया वेतन पर दोहरी कराधान से राहत देती है। यह धारा आपको यह सुविधा देती है कि आप बकाया वेतन को उस वित्तीय वर्ष की आय में जोड़कर कर का भुगतान कर सकते हैं जिससे वह संबंधित है।

क्या करें: ITR फाइल करते समय, आपको फॉर्म 10E भरना होगा, जिसमें आप बकाया वेतन को उस वित्तीय वर्ष की आय में समायोजित करेंगे जिससे वह संबंधित है।

इसका फायदा: ऐसा करने से, आपकी कर देनदारी कम हो सकती है, जिससे आप काटे गए टीडीएस का रिफंड क्लेम कर सकते हैं। यदि आपकी कुल कर देनदारी पहले से कम है, तो आपको रिफंड मिल जाएगा।

रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया

1- सटीक जानकारी: ITR भरते समय, आपको फॉर्म 16 और अन्य आय विवरणों को ध्यान से देखना चाहिए। सुनिश्चित करें कि आप अपनी सभी आय, कटौती और टीडीएस की जानकारी सही ढंग से दर्ज कर रहे हैं।

2- फॉर्म 10E भरें: अगर आप धारा 89(1) के तहत राहत चाहते हैं, तो आपको ITR फाइल करने से पहले फॉर्म 10E ऑनलाइन भरना होगा।

3- रिफंड क्लेम: ITR फॉर्म में, यदि आपकी कुल कर देनदारी, काटे गए टीडीएस से कम है, तो बकाया राशि स्वचालित रूप से रिफंड के रूप में दिखाई जाएगी।

4- बैंक खाता: सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता वैलिडेटेड है, ताकि रिफंड राशि सीधे आपके खाते में जमा हो सके।

अंत में अगर आपके बकाया वेतन पर टीडीएस काटा गया है और आपकी कुल कर देनदारी उस टीडीएस से कम है, तो आप इसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप धारा 89(1) के तहत राहत का दावा करें और फॉर्म 10E भरें।

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