लाइव न्यूज़ :

आयकर विभाग ने AIS फॉर्म के फीचर को किया लॉन्च, इससे करदाता को होंगे ये फायदे, यहां जानिए

By आकाश चौरसिया | Updated: May 25, 2024 14:21 IST

Income Tax Returns: वार्षिक सूचना स्टेटमेंट में पारदर्शिता को बढ़ाने और टैक्स फाइल को सरल बनाने के तहत किया, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान उन्हें ये पता चल सके, कि उनकी इनकम और उनके द्वारा हुई लेनदेन का विवरण फॉर्म में आसानी से मिल जाए।

Open in App
ठळक मुद्देआयकर विभाग ने एआईएस फॉर्म लॉन्च कियाआयकर रिटर्न दाखिल करते समय आप करते हैं चेकअब यहां जानें कि आपको किस तरह के होंगे फायदे

Income Tax Returns: इनकम टैक्स विभाग के द्वारा जारी किए जाने वाले वार्षिक सूचना स्टेटमेंट में वित्तीय रिपोर्ट दी जाती है। इसमें करदाताओं से जुड़ी वित्तीय गतिविधियों की जानकारी रहती है और चालू वित्त-वर्ष के तहत छूट और कटौती का भी विवरण शामिल रहता है। अब आयकर विभाग के अंतर्गत आने वाले आईटी विभाग ने AIS से जुड़े नए फीचर को लॉन्च कर दिया है।  

वार्षिक सूचना स्टेटमेंट में पारदर्शिता को बढ़ाने और टैक्स फाइल को सरल बनाने के तहत किया, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के दौरान उन्हें ये पता चल सके, कि उनकी इनकम और उनके द्वारा हुई लेनदेन का विवरण फॉर्म में क्या भरा, जिसकी सीधी और सरल जानकारी उन्हें मिल जाए। स्टेटमेंट प्रत्येक प्रकार की जानकारी के लिए रिपोर्ट किए गए मूल्य (रिपोर्टिंग संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए गए मूल्य) और संशोधित मूल्य, यानी टीडीएस, वित्तीय लेनदेन का विवरण (एसएफटी) और विभिन्न अन्य जानकारी को दर्शाता है।

एआईएस के नए फीचर में क्या..वेतनभोगी व्यक्ति आमतौर पर नियोक्ताओं से प्राप्त फॉर्म 16 के आधार पर कर रिटर्न दाखिल करते हैं। फॉर्म 31 मई टीडीएस दाखिल करने की समय सीमा के बाद जून में जारी किया जाता है। करदाताओं को विवरण सत्यापित करना चाहिए और 31 जुलाई की समय सीमा तक ब्याज शुल्क से बचने के लिए तुरंत अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए।

केंद्रीय बोर्ड डायरेक्ट टैक्स ने 13 मई, 2024 को प्रेस रिलीज जारी की थी, जिसमें एआईएस के नए फीचर को डिस्प्ले कर बताया था कि जानकारी कंफर्म कर सकते हैं। 

एआईएस में नई सुविधा प्रदर्शित होगी यदि करदाता की प्रतिक्रिया को स्रोत द्वारा संबोधित किया गया है, या तो आंशिक रूप से या पूरी तरह से स्वीकार या अस्वीकार कर दिया गया है। आंशिक या पूर्ण स्वीकृति के लिए, जानकारी को सुधारने के लिए स्रोत द्वारा एक सुधार विवरण दाखिल किया जाना चाहिए।

टॅग्स :आयकरआयकर विभागइनकम टैक्स रिटर्न
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

कारोबारITR Refund: आईटीआर रिफंड में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने बताया कारण, जानें कब मिलेगा यह आपको

कारोबारIncome Tax Payment: इनकम टैक्स UPI से भरना है बिल्कुल आसान, घर बैठे आसानी से करें फाइल

कारोबारइनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारIndiGo Crisis: इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने फ्लाइट कैंसिल होने पर माफी मांगी, कहा- बताया कब स्थिति हो जाएगी सामान्य

कारोबारRBI Monetary Policy: 25 बेसिस पॉइन्ट की कटौती, लोन में सुविधा; जानें आरबीआई की MPC बैठक की मुख्य बातें

कारोबारShare Market Today: RBI के ब्याज दर कटौती से शेयर बाजार में तेजी, घरेलू शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

कारोबारPetrol-Diesel Price Today: टंकी फूल कराने से पहले यहां चेक करें तेल के लेटेस्ट दाम, जानें कहां मिल रहा सस्ता ईंधन

कारोबारGPS Spoofing: 'इसे हल्के में मत लो!' अंकुर चंद्रकांत का अलर्ट हुआ वायरल, कौन हैं निशाने पर?