ITR Due Date Extension:आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है और इससे पहले-पहले सभी लोग अपना आईटीआर दाखिल करने में व्यस्त है। वहीं, कई लोग सरकार से मांग कर रहे हैं कि वह आईटीआर की अंतिम तारीख को आगे बढ़ा दें।
आयकर रिटर्न दाखिल करने में केवल पांच रोज बाकी है और अभी तक कई लोगों ने आईटीआर फाइल नहीं किया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स सरकार से तय तारीख बढ़ाने की अपील कर रहे हैं।
कई लोगों ने यह भी शिकायत की है कि रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करते समय उन्हें ई-फाइलिंग वेबसाइट पर त्रुटियों का सामना करना पड़ा है। हालाँकि, आयकर विभाग का कथित तौर पर मानना है कि जब तक ई-फाइलिंग पोर्टल में कोई बड़ी समस्या न हो तब तक समय सीमा अपरिवर्तित रहनी चाहिए।
देय तिथि बढ़ाने की याचिका हर साल कर पेशेवरों द्वारा की जाती है। यहां तक कि निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए भी, नियत तारीख को बढ़ाने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर एक बड़ा अभियान चलाया गया था। कुछ टैक्स प्रोफेशनल्स का तो यहां तक कहना है कि आईटीआर ड्यू डेट को 31 जुलाई से स्थायी तौर पर 31 अगस्त कर देना चाहिए।
हालांकि, इसके बावजूद सरकार ने आयकर रिटर्न की अंतिम तारीख को आगे बढ़ाने के बारे में ऐसा कोई फैसला नहीं किया है। कई रिपोर्टों ने पुष्टि की है कि देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और मणिपुर में हिंसा के कारण लोगों को होने वाली समस्याओं के प्रति सहानुभूति होने के बावजूद, सरकार नियत तारीख को आगे बढ़ाने के बारे में नहीं सोच रही है।
ऐसे में 31 जुलाई की डेडलाइन में अभी पांच दिन बाकी हैं. इसलिए, जिन करदाताओं ने अभी तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें अब अपना रिटर्न दाखिल करना चाहिए।
गौरतलब है कि आयकर ई-फाइलिंग वेबसाइट के अनुसार, 26 जुलाई तक करदाताओं द्वारा 4.75 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए गए थे।
करदाताओं द्वारा 4.2 करोड़ से अधिक आईटीआर सत्यापित किए गए हैं, जबकि कर विभाग ने 26 जुलाई तक 2.54 से अधिक रिटर्न संसाधित किए हैं।
आईटीआर कहां दाखिल करें?
आप अपना रिटर्न सीधे ई-फाइलिंग वेबसाइट पर या किसी टैक्स-फाइलिंग वेबसाइट के माध्यम से दाखिल कर सकते हैं जो रिटर्न दाखिल करने के लिए एक छोटा सा शुल्क लेती है। आप अपनी ओर से रिटर्न दाखिल करने के लिए सीए की मदद भी ले सकते हैं।
अगर आप बिना किसी की मदद के आईटीआर दाखिल कर रहे हैं तो हो सकता है आपसे कुछ गलती हो जाए। ऐसे केस में आप अपने आयकर रिटर्न फाइल को दोबारा से सही कर सकते हैं और इसके लिए 31 जुलाई की अंतिम तिथी मान्य नहीं है। आप इस अंतिम तिथि के बाद भी अपने आईटीआर में सुधार कर सकते हैं।