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ITR 2026: 31 जुलाई या 31 अगस्त? इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख क्या है? जानें पेनाल्टी से बचने के लिए जरूरी नियम

By अंजली चौहान | Updated: April 30, 2026 09:50 IST

ITR Deadline 2026: कई करदाता यह सोचकर अपना आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करते हैं कि अभी काफी समय है। लेकिन महत्वपूर्ण समयसीमा चूकने से उम्मीद से कहीं अधिक नुकसान हो सकता है। देरी करने से पहले आपको ये बातें जान लेनी चाहिए।

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ITR Deadline 2026: इस साल आयकर भरने वाले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी सूचना है। अगर आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन चूक जाते हैं, तो आपको अतिरिक्त टैक्स, ब्याज या जुर्माना देना पड़ सकता है। फाइनेंशियल ईयर 2025–26 के लिए, ITR फाइल करने की तारीखें इस बार पिछले सालों की तुलना में थोड़ी अलग तय की गई हैं। इसलिए, आपकी कैटेगरी पर लागू होने वाली खास डेडलाइन को समझना बहुत जरूरी है।

डेडलाइन में बदलाव

दरअसल, 1 फरवरी, 2026 को बजट पेश करते हुए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ITR फाइल करने की नई डेडलाइन की घोषणा की।

यह बताया गया कि जो लोग ITR-1 और ITR-2 फॉर्म फाइल करते हैं, उन्हें 31 जुलाई तक अपना रिटर्न फाइल करना होगा। इसके विपरीत, जिनके मामलों में ऑडिट की ज़रूरत नहीं होती—जैसे छोटे बिज़नेस या ट्रस्ट—उनके लिए डेडलाइन 31 अगस्त तय की गई है।

जिनकी इनकस सोर्स सैलरी, पेंशन और निवेश

अगर आपकी आय सैलरी, पेंशन, किसी एक घर की प्रॉपर्टी से होने वाली आय, या ब्याज से होती है, और आप कोई बिज़नेस नहीं करते हैं, तो आपको ITR-1 या ITR-2 फॉर्म में से कोई एक फाइल करना होगा।

इस कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए, ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई, 2026 है। यह टैक्सपेयर्स की सबसे बड़ी कैटेगरी है।

फ्रीलांसर, प्रोफेशनल और छोटे बिजनेस

अगर आप फ्रीलांसर हैं, कोई प्रोफेशन करते हैं, या कोई छोटा बिज़नेस चलाते हैं—और आपके खातों का अनिवार्य ऑडिट नहीं होता है—तो आपको ITR-3 या ITR-4 फॉर्म में से कोई एक फाइल करना होगा।

इन लोगों के लिए डेडलाइन 31 अगस्त, 2026 तय की गई है। चूंकि बिज़नेस से होने वाली आय की प्रकृति के कारण इनकी फाइलिंग प्रक्रिया थोड़ी ज़्यादा जटिल होती है, इसलिए इन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है।

जिन मामलों में टैक्स ऑडिट की ज़रूरत होती है

जिन बिज़नेस या प्रोफेशन के लिए टैक्स कानूनों के तहत टैक्स ऑडिट अनिवार्य है, उन्हें अतिरिक्त समय दिया गया है।

ऐसे मामलों में, ITR फाइल करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर, 2026 है, जिससे ऑडिट प्रक्रिया पूरी करने और सही-सही रिटर्न फाइल करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है।

अगर आप डेडलाइन चूक जाते हैं तो क्या होगा? 

अगर आप समय पर अपना ITR फाइल नहीं कर पाए हैं, तो भी आपके पास ऐसा करने का मौका है। आप 31 दिसंबर, 2026 तक ‘Belated Return’ (देरी से रिटर्न) फाइल कर सकते हैं। हालाँकि, इस स्थिति में, आपको किसी भी बकाया टैक्स पर जुर्माना और ब्याज देना पड़ सकता है।अगर आपने अपना रिटर्न पहले ही फाइल कर दिया है, लेकिन उसमें कोई गलती पाई जाती है, तो आप इसी तारीख तक उसे ठीक कर सकते हैं। इसे ‘Revised Return’ (संशोधित रिटर्न) कहा जाता है। कुछ मामलों में, यह समय सीमा 31 मार्च, 2027 तक बढ़ाई जा सकती है।

पिछले सालों की इनकम को अपडेट करना

अगर आप पिछले साल की इनकम बताना भूल गए हैं, या बाद में कोई गलती पाई जाती है, तो आप ITR-U  फाइल करके उसे ठीक कर सकते हैं।

इसके लिए, आपको असेसमेंट ईयर 2026-27 के खत्म होने के बाद चार साल तक का समय दिया जाता है—खास तौर पर, 31 मार्च, 2031 तक।

नए टैक्स कानून का असर

FY 2025-26 में कमाई गई इनकम के लिए Income Tax Returns (ITRs) Income Tax Act, 1961 के प्रावधानों के तहत ही फाइल किए जाते रहेंगे। हालाँकि, FY 2026-27 से, नया Income Tax Act, 2025 लागू हो जाएगा। इसमें नए फॉर्म और नियम लाए जाएंगे, जिन्हें 1 अप्रैल, 2027 से पहले जारी किया जाना है।

ITR फाइल करने की समय सीमा अलग-अलग कैटेगरी के आधार पर तय की गई है। इसलिए, यह बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी खास कैटेगरी पहचानें और समय पर अपना रिटर्न फाइल करें। ऐसा करके, आप जुर्माने और अतिरिक्त टैक्स देनदारियों से जुड़ी मुश्किलों से बच सकते हैं।

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