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निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण आपको हो सकता है 6 हजार रुपए का नुकसान, जानें कैसे

By मनाली रस्तोगी | Updated: July 7, 2023 16:51 IST

यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक करने की 30 जून, 2023 की समय सीमा से चूक गए, तो 1 जुलाई, 2023 से आपके पैन को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित किया जाएगा।

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ठळक मुद्दे5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से आईटीआर दाखिल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है।अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा।समय सीमा को पूरा करने में विफलता के मामले में विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर, 2023 तक दाखिल किया जा सकता है।

नई दिल्ली: यदि आप अपने पैन को आधार से लिंक करने की 30 जून, 2023 की समय सीमा से चूक गए, तो 1 जुलाई, 2023 से आपके पैन को निष्क्रिय के रूप में चिह्नित किया जाएगा। निष्क्रिय पैन का एक परिणाम 31 जुलाई, 2023 की समय सीमा से पहले आपका आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने में संभावित असमर्थता है।

यदि आप जुर्माना भरना चुनते हैं और अपने पैन के दोबारा सक्रिय होने का इंतजार करते हैं, तो आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा चूक जाने का जोखिम है। 5 लाख रुपये से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से आईटीआर दाखिल करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगता है। 

इसलिए यदि आपका पैन वर्तमान में निष्क्रिय है, तो आपको 5,000 रुपये की विलंब शुल्क का भुगतान करना पड़ सकता है और विलंबित आईटीआर दाखिल करना पड़ सकता है। इसके अलावा, अब अपने पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा, जिसके परिणामस्वरूप कुल 6,000 रुपये का भुगतान करना होगा।

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यदि आपकी कुल आय 5 लाख रुपये से अधिक नहीं है, तो विलंबित आईटीआर के लिए विलंब शुल्क 1,000 रुपये होगा, जिसके परिणामस्वरूप कुल 2,000 रुपये का भुगतान करना होगा (पैन-आधार लिंकिंग शुल्क सहित)।

करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द अपने आधार को पैन से लिंक करें और 31 जुलाई, 2023 की नियत तारीख तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल करें। समय सीमा को पूरा करने में विफलता के मामले में विलंबित रिटर्न 31 दिसंबर, 2023 तक दाखिल किया जा सकता है। निर्दिष्ट लेनदेन के लिए ऑपरेटिव पैन उद्धृत करने से जटिलताएं हो सकती हैं।

विलंबित आईटीआर दाखिल करने पर अवैतनिक कर देनदारियों पर ब्याज और समय पर आईटीआर दाखिल करने वालों को मिलने वाले कुछ कटौतियों और लाभों के नुकसान जैसे दंड लग सकते हैं। इससे विसंगतियों के मामले में जांच मूल्यांकन और संभावित दंड की संभावना भी बढ़ सकती है।

यदि आपने 30 जून, 2023 को या उससे पहले पैन-आधार लिंकिंग के लिए जुर्माना का भुगतान किया है, तो आयकर विभाग आपके मामले पर विधिवत विचार करेगा। अपने पैन को आधार से जोड़ने और समय पर आईटीआर दाखिल करने से आपको विलंबित आईटीआर से जुड़े विलंब शुल्क से बचने में मदद मिलेगी।

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