केंद्र सरकार ने लैपटॉप, टैबलेट और कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से लगाया प्रतिबंध, जानें मामला
By मनाली रस्तोगी | Published: August 3, 2023 01:39 PM2023-08-03T13:39:37+5:302023-08-03T13:42:06+5:30
मंत्रालय ने कहा, "लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फार्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर जो कि कैपिटल गुड का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, उन्हें आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।"
नई दिल्ली: विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक नोटिस में कहा कि केंद्र सरकार ने गुरुवार को एचएसएन 8471 के तहत लैपटॉप, टैबलेट और पर्सनल कंप्यूटर के आयात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया।
नोटिस में कहा गया है, "एचएसएन 8741 के तहत आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर का आयात 'प्रतिबंधित' होगा और उनके आयात को प्रतिबंधित आयात के लिए वैध लाइसेंस के खिलाफ अनुमति दी जाएगी।" वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा, "उक्त प्रतिबंध समय-समय पर संशोधित बैगेज नियमों के तहत आयात पर लागू नहीं होगा।"
नोटिस में कहा गया, "1 लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर या अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर कंप्यूटर के आयात के लिए आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट प्रदान की जाती है, जिसमें पोस्ट या कूरियर के माध्यम से ई-कॉमर्स पोर्टल से खरीदे गए कंप्यूटर भी शामिल हैं।" सरकार ने आगे कहा कि आयात लागू शुल्क के भुगतान के अधीन होगा।
सरकार ने कहा कि आर एंड डी (अनुसंधान और विकास) परीक्षण बेंचमार्किंग और मूल्यांकन मरम्मत और पुन: निर्यात, और उत्पाद विकास उद्देश्यों के लिए प्रति खेप 20 ऐसी वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्रदान करने से छूट प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने कहा, "इस शर्त के साथ आयात की अनुमति दी जाएगी कि आयातित सामान का उपयोग केवल बताए गए उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और बेचा नहीं जाएगा।"
मंत्रालय ने आगे कहा, "इसके अलावा इच्छित उद्देश्य के बाद उत्पादों को या तो उपयोग से परे नष्ट कर दिया जाएगा या फिर से निर्यात किया जाएगा।" हालांकि, मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि उक्त वस्तुओं की मरम्मत और वापसी के लिए प्रतिबंधित आयात के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी।
मंत्रालय ने कहा, "लैपटॉप, टैबलेट, ऑल-इन-वन पर्सनल कंप्यूटर और अल्ट्रा स्मॉल फार्म फैक्टर कंप्यूटर और सर्वर जो कि कैपिटल गुड का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, उन्हें आयात लाइसेंसिंग आवश्यकताओं से छूट दी जाएगी।"