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ITR Filling: ITR भरने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए आयकर विभाग लॉन्च करेगा ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0, जानिए इसके बारे में

By मनाली रस्तोगी | Updated: October 17, 2024 13:04 IST

आयकर विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, ई-फाइलिंग पोर्टल वर्तमान में एकीकृत ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (आईईसी) 2.0 का उपयोग करता है।

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ठळक मुद्देरिपोर्ट्स के मुताबिक, नया पोर्टल ज्यादा यूजर-फ्रेंडली होगा और आईटीआर भरने का समय कम कर सकता है।IEC 3.0 को एक नई परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा।कर विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा आईईसी 2.0 प्रणाली अक्सर तकनीकी समस्याओं से ग्रस्त रहती है।

ITR Filling: आयकर विभाग करदाताओं के लिए आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है, विभाग कुछ आवश्यक सुधारों के साथ नया ई-फाइलिंग पोर्टल 3.0 पेश करने की तैयारी कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, नया पोर्टल ज्यादा यूजर-फ्रेंडली होगा और आईटीआर भरने का समय कम कर सकता है।

आयकर विभाग द्वारा जारी एक परिपत्र के अनुसार, ई-फाइलिंग पोर्टल वर्तमान में एकीकृत ई-फाइलिंग और सेंट्रलाइज्ड प्रोसेसिंग सेंटर (आईईसी) 2.0 का उपयोग करता है। IEC 3.0 को एक नई परियोजना के रूप में लागू किया जाएगा। इस परियोजना का उद्देश्य आईटीआर के सत्यापन और प्रसंस्करण के साथ-साथ रिफंड जारी करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए हाई-स्पीड आईटी तकनीक को अपनाना है।

आयकर विभाग नए आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल को पेश करने से पहले हितधारकों के विचारों पर विचार कर रहा है ताकि इसे अधिक करदाता-अनुकूल बनाया जा सके। एक समिति का गठन किया गया है, जो सभी फीडबैक, सुझावों और विचारों को एकत्रित करेगी और इस जानकारी के आधार पर पोर्टल में आवश्यक बदलाव करेगी।

कर विशेषज्ञों का कहना है कि मौजूदा आईईसी 2.0 प्रणाली अक्सर तकनीकी समस्याओं से ग्रस्त रहती है। ट्रैफिक बढ़ने से पोर्टल धीमा हो जाता है। कई बार साइट क्रैश भी हो जाती है. इससे करदाताओं को परेशानी होती है और कई लोग अपना रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा से चूक जाते हैं।

आईईसी परियोजना

यह परियोजना करदाताओं को एक ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करती है, जिसके माध्यम से वे कहीं से भी ऑनलाइन आयकर रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म पर टैक्स मामलों से संबंधित अन्य फॉर्म डाउनलोड करने और अन्य सेवाओं का उपयोग करने की भी सुविधा है। करदाता अपने पुराने आईटीआर फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं।

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