लाइव न्यूज़ :

सेक्शन 80C के तहत अधिकतम टैक्स छूट लेने के बावजूद बचाना है टैक्स? जानिए ये बातें, आएंगी काम

By मनाली रस्तोगी | Updated: February 17, 2022 14:58 IST

चालू वित्त वर्ष 2021-22 जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे में अब आपको टैक्स बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत तो होगी ही। इसी क्रम में जानिए कि आप सेक्शन 80सी के तहत अधिकतम टैक्स छूट लेने के बावजूद टैक्स लाभ कैसे प्राप्त कर सकते हैं?

Open in App
ठळक मुद्देसेक्शन 80सी के तहत अधिकतम टैक्स छूट लेने के बावजूद टैक्स लाभ को कैसे हासिल किया जाए?आप सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं

नई दिल्ली: चालू वित्त वर्ष 2021-22 जल्द खत्म होने वाला है। ऐसे में अब आपको टैक्स बचाने के लिए कुछ करने की जरूरत तो होगी ही। इसी क्रम में मान लीजिए आपने टैक्स बचाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये की अधिकतम सीमा का पूरा इस्तेमाल कर लिया है तो भी आप सेक्शन 80डी के तहत टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। 

बता दें कि आयकर की धारा 80डी के तहत स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम पर अतिरिक्त कर लाभ उपलब्ध है। इस प्रोविशन के प्रावधानों के माध्यम से आप अपने माता-पिता और खुद के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर एक लाख रुपये तक की कर छूट का दावा कर सकते हैं। 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर 25,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। 

60 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए यह सीमा 50,000 रुपये है। ऐसे में अगर कोई टैक्स पेयर (जो 60 वर्ष से कम आयु का है) उसने खुद व अपने पेरेंट्स (जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है) के लिए स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी खरीदी है, तो वो टैक्स पेयर प्रीमियम पर 75,000 रुपये तक की बचत कर सकता है।

यही नहीं, अगर टैक्स पेयर 60 वर्ष से अधिक आयु का है, तो वह अपने और अपने माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर एक लाख रुपये तक बचा सकता है। सेक्शन 80डी के तहत इंडिविजुअल पॉलिसी या मेडिक्लेम, फैमिली फ्लोटर प्लान, क्रिटिकल इलनेस पॉलिसी, लाइफ इंश्योरेंस प्लान के हेल्थ राइडर्स और हेल्थ इंश्योरेंस के अन्य वेरिएंट हेल्थ कवर प्लान पर टैक्स बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं। हालांकि जानकारों का मानना ​​है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्लान सिर्फ टैक्स बेनिफिट्स की वजह से नहीं खरीदना चाहिए, बल्कि इन पॉलिसियों के फायदे और भी बड़े होने चाहिए।

डीएनए की रिपोर्ट के अनुसार, जानकारों का कहना है कि स्वास्थ्य पर खर्च लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में अस्पताल में भर्ती होना बहुत महंगा साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के जरिए इसके लिए पर्याप्त कवर लिया जाए। यह महत्वपूर्ण अवसरों के दौरान आपकी सारी बचत नहीं लेगा। साथ ही, कर्ज लेने की जरूरत भी नहीं है। इस तरह अपने पूरे परिवार के लिए पर्याप्त हेल्थ कवरेज ले सकते हैं।

टॅग्स :आयकरइनकम टैक्स रिटर्नबीमा
Open in App

संबंधित खबरें

कारोबार15 दिसंबर से पहले इनकम टैक्स से जुड़े ये काम कर लें पूरा, वरना लगेगा भारी जुर्माना

कारोबार25000 टैक्सपेयर्स पर आयकर विभाग की नजर, 31 दिसंबर से पहले नहीं दी ये जानकारी तो घर आएगा नोटिस

कारोबारITR Refund: आईटीआर रिफंड में क्यों हो रही देरी? CBDT चेयरमैन ने बताया कारण, जानें कब मिलेगा यह आपको

कारोबारIncome Tax Payment: इनकम टैक्स UPI से भरना है बिल्कुल आसान, घर बैठे आसानी से करें फाइल

कारोबारइनकम टैक्स के नए नियम 2026 में होंगे लागू, जनवरी में आया नया फॉर्म, सीबीडीटी का ऐलान

कारोबार अधिक खबरें

कारोबारRBI Monetary Policy: 25 बेसिस पॉइन्ट की कटौती, लोन में सुविधा; जानें आरबीआई की MPC बैठक की मुख्य बातें

कारोबारShare Market Today: RBI के ब्याज दर कटौती से शेयर बाजार में तेजी, घरेलू शेयरों ने पकड़ी रफ्तार

कारोबारPetrol-Diesel Price Today: टंकी फूल कराने से पहले यहां चेक करें तेल के लेटेस्ट दाम, जानें कहां मिल रहा सस्ता ईंधन

कारोबारGPS Spoofing: 'इसे हल्के में मत लो!' अंकुर चंद्रकांत का अलर्ट हुआ वायरल, कौन हैं निशाने पर?

कारोबारGold-Silver Price Today: सोना 600 रुपये गिरकर 1,31,600 रुपये प्रति 10 ग्राम पर, चांदी में 900 रुपये की नरमी