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GSTN 2023-24: अंतिम समय की भीड़ से बचे और समय रहते रिटर्न जमा कीजिए, जीएसटीएन ने करदाताओं को कहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: May 5, 2023 17:44 IST

GSTN 2023-24: रिटर्न जमा करने से जीएसटी प्रणाली पर करदाताओं को इंतजार करना पड़ा और कुछ को असुविधा हुई। इसके अलावा 20 अप्रैल को दाखिल किए गए रिटर्न में लगभग 45 प्रतिशत या तो शून्य रिटर्न वाले थे या ऐसे रिटर्न थे, जहां कोई कर नकद में नहीं दिया गया।

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ठळक मुद्देमार्च बिक्री के लिए कर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख थी।20 अप्रैल को 20.05 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न जमा किए गए थे।जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए।

GSTN 2023-24: जीएसटी नेटवर्क ने करदाताओं को रिटर्न जमा करने और चालान अपलोड करने की समय रहते योजना बनाने को कहा है और अंतिम समय की भीड़ से बचने की सलाह दी है। जीएसटी नेटवर्क ने कहा कि 20 अप्रैल को 20.05 लाख जीएसटीआर-3बी रिटर्न जमा किए गए थे। यह मार्च बिक्री के लिए कर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख थी।

इतनी बड़ी संख्या में रिटर्न जमा करने से जीएसटी प्रणाली पर करदाताओं को इंतजार करना पड़ा और कुछ को असुविधा हुई। इसके अलावा 20 अप्रैल को दाखिल किए गए रिटर्न में लगभग 45 प्रतिशत या तो शून्य रिटर्न वाले थे या ऐसे रिटर्न थे, जहां कोई कर नकद में नहीं दिया गया।

ऐसे में जीएसटी प्रणाली ने परामर्श जारी करते हुए कहा कि करदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे रिटर्न जमा करने के अनुशासित योजना बनाए और पिछली अवधि के चालान को एक बार में रिपोर्ट करने से बचें, क्योंकि इससे जीएसटी प्रणाली पर प्रतीक्षा अवधि बढ़ सकती है।

माल एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था से जुड़ी प्रौद्योगिकी का प्रबंधन करता है। वर्तमान में, जीएसटी के तहत 1.39 करोड़ से अधिक करदाता पंजीकृत हैं। जीएसटीएन ने कहा कि उसने समय के साथ अपने बुनियादी ढांचे को बेहतर किया है। हालांकि, यह देखा गया है कि करदाताओं को 20 अप्रैल, 2023 को मार्च के लिए जीएसटीआर-3बी दाखिल करने में कठिनाई का सामना करना पड़ा।

उसने कहा कि इसका बड़ा कारण बड़ी संख्या में करदाताओं का अंतिम दिन दोपहर में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल करने का प्रयास करना था। जीएसटीएन ने आगे कहा कि 'शून्य' रिटर्न वाले करदाता इसे पहले दाखिल कर सकते हैं और उन्हें जीएसटीआर-3बी दाखिल करने के लिए आखिरी दिन का इंतजार नहीं करना चाहिए।

टॅग्स :GSTNGSTFinance Department
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