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GST Portal: एक नवंबर से 30 दिनों के भीतर ‘अपलोड’ कीजिए जीएसटी रसीद, बड़े कारोबार वाली कंपनियों को सरकार ने कहा

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: September 11, 2023 20:54 IST

GST Portal: जीएसटी के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी।

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ठळक मुद्दे समयसीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होगी।प्राधिकरण ने रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू कर सकता है।

GST Portal: बड़े कारोबार वाली कंपनियों को एक नवंबर से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित रसीदों को पोर्टल पर 30 दिनों के भीतर ‘अपलोड’ करना होगा। यह प्रावधान 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों पर लागू होगा।

जीएसटी के ई-रसीद पोर्टल का संचालन करने वाले नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने एक परामर्श में जीएसटी प्राधिकरण के इस फैसले की जानकारी दी। इसके मुताबिक, प्राधिकरण ने रसीद जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर उसे पोर्टल पर अपलोड करने को कहा है। यह समयसीमा 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक के सालाना कारोबार वाले करदाताओं पर लागू होगी।

यह व्यवस्था एक नवंबर, 2023 से लागू हो जाएगी। एएमआरजी एंड एसोसिएट्स के वरिष्ठ साझेदार रजत मोहन ने कहा कि यह व्यवस्था सुचारू ढंग से लागू होने की स्थिति में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) इसे आगे चलकर सभी जीएसटी करदाताओं के लिए लागू कर सकता है।

टॅग्स :जीएसटीGST CouncilNirmal Sitharaman
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