ब्याज, विलंब शुल्क में एक दिन की छूट दे सकती है जीएसटी समिति
By भाषा | Updated: September 21, 2021 19:21 IST2021-09-21T19:21:55+5:302021-09-21T19:21:55+5:30

ब्याज, विलंब शुल्क में एक दिन की छूट दे सकती है जीएसटी समिति
नयी दिल्ली, 21 सितंबर कुछ करदाताओं को सोमवार को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) रिटर्न दाखिल करने में काफी परेशानी आई थी। इसी के मद्देनजर कर विभाग ने मंगलवार को कहा कि आईटी शिकायत निपटान समिति ब्याज और विलंब शुल्क में छूट देने पर विचार करेगी।
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने ट्वीट किया कि कुछ करदाताओं को 20 सितंबर को इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अद्यतन में दिक्कतें आई थीं। 20 सितंबर अगस्त के लिए जीएसटी रिटर्न दाखिल करने और जीएसटीआर-3बी के जरिये कर के भुगतान की अंतिम तारीख थी।
सीबीआईसी ने कहा कि करदाताओं को आई दिक्कतों के मद्देजनर जीएसटीएन को यह मुद्दा आईटी शिकायत निपटान समिति के समक्ष रखने को कहा गया है। समिति ब्याज और विलंब शुल्क में एक दिन की छूट दे सकती है।
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