सरकार ने ‘डायरेक्ट सेलिंग’ उद्योग के लिए नए नियम अधिसूचित किए

By भाषा | Updated: December 28, 2021 20:03 IST2021-12-28T20:03:39+5:302021-12-28T20:03:39+5:30

Government notifies new rules for 'direct selling' industry | सरकार ने ‘डायरेक्ट सेलिंग’ उद्योग के लिए नए नियम अधिसूचित किए

सरकार ने ‘डायरेक्ट सेलिंग’ उद्योग के लिए नए नियम अधिसूचित किए

नयी दिल्ली, 28 दिसंबर केंद्र सरकार ने सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाली कंपनियों (डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों) के लिए मंगलवार को नए नियम अधिसूचित करते हुए उन्हें पिरामिड एवं धन प्रसार योजनाओं को बढ़ावा देने से रोक दिया।

इन कंपनियों को 90 दिनों के भीतर नए नियमों का अनुपालन करना होगा। डायेरक्ट सेलिंग कंपनियों को अपने विक्रेताओं द्वारा बेचे गए उत्पादों एवं सेवाओं को लेकर आने वाली शिकायतों के लिए भी जवाबदेह बनाया जाएगा।

डायरेक्ट सेलिंग उद्योग की प्रमुख कंपनियों में टपरवेयर, एमवे और ओरिफ्लेम की गिनती होती है।

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (सीधी बिक्री) नियम, 2021 की अधिसूचना जारी की। इस नियम के दायरे में डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के अलावा ई-कॉमर्स मंचों पर सीधे ग्राहकों को सामान बेचने वाले विक्रेता भी आएंगे।

नए नियमों के तहत राज्य सरकारों को सीधी बिक्री से जुड़ी इकाइयों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक व्यवस्था बनानी होगी।

अब प्रत्यक्ष बिक्री वाले विक्रेता ‘धन प्रसार एवं पिरामिड’ योजनाएं नहीं चला सकेंगे। अभी तक ये कंपनियां बिक्री को बढ़ावा देने के लिए ऐसी योजनाएं चलाती आ रही हैं।

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Web Title: Government notifies new rules for 'direct selling' industry

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