सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की

By भाषा | Updated: September 9, 2021 23:25 IST2021-09-09T23:25:33+5:302021-09-09T23:25:33+5:30

Government extends deadline for filing income tax returns to December 31 | सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की

सरकार ने आयकर रिटर्न भरने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर की

नयी दिल्ली 09 सितंबर केंद्र सरकार ने नए आयकर पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों और कोविड-19 महामारी के बीच वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए व्यक्तिगत करदाताओं के लिये आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है।

इससे पहले आईटीआर भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर, 2021 थी। आम तौर पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आईटीआर भरने करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई होती है।

वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, ‘‘करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा आईटीआर दाखिल करने में बताई गई कठिनाइयों पर विचार किया गया। इसके बाद आयकर अधिनियम, 1961 के तहत केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर भरने की नियत तारीख को और आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है।’’

सीबीडीटी ने कंपनियों के लिए आईटीआर भरने की समय सीमा भी 30 नवंबर, 2021 से बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दी है।

सीबीडीटी ने साथ ही टैक्स ऑडिट रिपोर्ट और ट्रांसफर प्राइसिंग सर्टिफिकेट दाखिल करने की समयसीमा को क्रमशः 31 अक्टूबर और 30 नवंबर, 2021 से बढ़ाकर क्रमशः 15 जनवरी, 2022 और 31 जनवरी, 2022 कर दिया है।

इसके अलावा देर से या संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि को दो महीने और बढ़ाकर 31 मार्च, 2022 कर दिया गया है।

वही कर पोर्टल में गड़बड़ियों के समाधान को लेकर वित्त मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि वह करदाताओं के लिए एक आसान फाइलिंग अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इंफोसिस के साथ लगातार काम कर रहा है।

सीबीडीटी ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर भरने के लिए प्रपत्रों को इस वर्ष अप्रैल में अधिसूचित किया था। सरकार ने 2020-21 वित्तीय वर्ष के लिए करदाताओं को आयकर अधिनियम की धारा 115बीएसई के तहत एक नई कर व्यवस्था चुनने का विकल्प भी दिया था।

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Web Title: Government extends deadline for filing income tax returns to December 31

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