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New Rules 1 July 2025: ट्रेन टिकट, क्रेडिट कार्ड तक..., 1 जुलाई से बदल जाएंगे ये नियम, जानें आपकी जेब पर क्या होगा असर

By अंजली चौहान | Updated: June 27, 2025 15:09 IST

New Rules 1 July 2025: 1 जुलाई से कई महत्वपूर्ण बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा।

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New Rules 1 July 2025: जुलाई का महीना शुरू होते ही देश में कई बड़े बदलाव होंगे, जिनका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। क्रेडिट कार्ड, पैन कार्ड, तत्काल टिकट बुकिंग और टैक्स फाइलिंग से जुड़े नए नियम पहली जुलाई से लागू हो जाएंगे। इन बदलावों का सीधा असर आम लोगों की वित्तीय स्थिति पर पड़ेगा। आइए समझते हैं कि 1 जुलाई से आम लोगों के लिए क्या बदलाव लागू होने जा रहे हैं।

1- तत्काल टिकट बुकिंग

भारतीय रेलवे ने 1 जुलाई 2025 से तत्काल टिकट बुकिंग के नियम को बदल दिया है। IRCTC ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। CMI एसके ठाकुर के मुताबिक, IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए खरीदे गए तत्काल टिकटों के लिए OTP ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी। आपके मोबाइल फोन पर आए OTP को सिस्टम में फीड करने के बाद ही आपकी टिकट बुक होगी।

2- नए पैन कार्ड के लिए आधार अनिवार्य

सरकार ने नए पैन कार्ड के लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आधार सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य सिस्टम में डुप्लिकेट या नकली पैन कार्ड को रोकना है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है और आपको इसके लिए आवेदन करना है, तो अब आधार कार्ड अनिवार्य होगा। CBDT (केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) ने कहा है कि 1 जुलाई 2025 से नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होगी। जिनके पास पैन और आधार कार्ड दोनों हैं, उन्हें उन्हें लिंक करना होगा। मौजूदा पैन कार्ड धारकों के पास बिना किसी जुर्माने के अपना आधार लिंक करने के लिए 31 दिसंबर 2025 तक का समय है।

3- एटीएम ट्रांजैक्शन पर शुल्क 

आईसीआईसीआई बैंक अपने ग्राहकों से एटीएम से पैसे निकालने पर शुल्क लेगा। किसी अन्य बैंक के एटीएम का तीन बार से अधिक उपयोग करने पर वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए 23 रुपये और गैर-वित्तीय ट्रांजैक्शन के लिए 8.5 रुपये का शुल्क लगेगा।

4- ऑनलाइन गेमिंग और वॉलेट पर नए चार्ज

HDFC बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक, अगर आप अपने HDFC क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करके Dream11, MPL और Rummy Culture जैसे गेमिंग ऐप पर हर महीने ₹10,000 से ज्यादा खर्च करते हैं तो HDFC बैंक 1% का अतिरिक्त चार्ज लगाएगा। इसी तरह, अगर आप एक महीने में ₹10,000 से ज़्यादा थर्ड पार्टी वॉलेट (जैसे कि पेटीएम, मोबिक्विक, फ्रीचार्ज, ओला मनी) में लोड करते हैं, तो 1% चार्ज लगेगा।

5- क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के नए नियम

सरकारी और निजी बैंकों के कुछ नियम बदलने जा रहे हैं। इस संबंध में ICICI बैंक ने कुछ ट्रांजेक्शन पर लगाए जाने वाले चार्ज को लेकर अपने सर्विस चार्ज में संशोधन किया है। बैंक ने अपने क्रेडिट कार्ड से जुड़े नियम और शर्तों में बदलाव किया है।

नए नियमों के मुताबिक, भारत बिल पेमेंट सिस्टम (BBPS) के ज़रिए किए जाने वाले सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट को संशोधित करना होगा। इस आदेश का असर PhonePe, CRED, BillDesk और Infibeam Avenues जैसे बड़े फिनटेक प्लैटफ़ॉर्म पर पड़ेगा। 1 जुलाई से सभी क्रेडिट कार्ड पेमेंट BBPS के ज़रिए किए जाएँगे। अभी तक केवल आठ बैंकों ने ही बीबीपीएस पर बिल भुगतान की सुविधा सक्रिय की है।

6- यूटिलिटी बिल पर चार्ज

बैंक यूटिलिटी बिल के लिए भी चार्ज लगाने जा रहे हैं। यूटिलिटी बिल (बिजली, पानी, गैस, आदि) के लिए ₹50,000 प्रति महीने से ज़्यादा के HDFC क्रेडिट कार्ड पेमेंट पर 1% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा। ₹15,000 से ज़्यादा के फ्यूल ट्रांजेक्शन पर भी 1% चार्ज लगेगा।

7- दिल्ली में पुराने वाहनों को ईंधन मिलने पर रोक 

दिल्ली सरकार पुराने वाहनों के लिए सख्त नियम ला रही है। 1 जुलाई 2025 से 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों और 10 साल से अधिक पुराने डीजल वाहनों को राजधानी में ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी चाहे आप ट्रेन टिकट बुक कर रहे हों, टैक्स भर रहे हों या दिल्ली में गाड़ी चला रहे हों, ये अपडेट सीधे आप पर असर डाल सकते हैं।

8- आईटीआर फाइलिंग डेडलाइन

आईटीआर फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने से टैक्सपेयर्स को राहत मिली है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की समय सीमा 15 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दी गई है।

9- जीएसटी फॉर्म अब संपादन योग्य नहीं है

गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नेटवर्क (जीएसटीएन) ने घोषणा की है कि जुलाई से, मासिक जीएसटी भुगतान के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जीएसटीआर-3बी फॉर्म संपादन योग्य नहीं रह जाएगा। वर्तमान में, व्यवसाय फॉर्म में स्वतः भरे गए मानों को बदल सकते हैं, लेकिन यह विकल्प अब उपलब्ध नहीं होगा। इससे कर दाखिल करने में सटीकता और पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है। 

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