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रक्षाबंधन और गणेश चतुर्थी से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, राखी और मूर्तियां जीएसटी फ्री

By पल्लवी कुमारी | Updated: August 12, 2018 15:02 IST

Modi government gift ahead of Raksha Bandhan and Ganesh Chaturthi: बता दें कि पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में सैनिटरी नैपकिन, फुटवियर और रेफ्रिजरेट सहित करीब 88 आम इस्तेमाल के उत्पाद  सस्ते किए गए हैं। इन उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की गई है। यह कटौती 27 जुलाई से लागू की गई है। 

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नई दिल्ली, 12 अगस्त: रक्षा बंधन और गणेश चतुर्थी से पहेल नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश की जनता को बड़ा तोहफा दिया है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने ऐलान किया है कि वह राखी को फिलहाल जीएसटी के दायरे से बाहर कर रहे हैं। इसके साथ ही गणेश चतुर्थी से आगे सभी प्रकार की मूर्तियों, हस्तशिल्प और हथकरघा में भी छूट दी गई है। 

न्यूज एजेंसी एएनआई, को वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बताया,  ''रक्षाबंधन आने वाला है, हमने जीएसटी से राखी को बाहर कर दिया है और गणेश चतुर्थी से आगे सभी प्रकार की मूर्तियों, हस्तशिल्प और हथकरघा में भी छूट दी गई है''। उन्होंने कहा, ये सभी चीजें हमें विरासत में मिले हैं और इसके प्रति हमें सम्मान दिखाया चाहिए। 

मोदी सरकार का यह कदम इसलिए भी खास है क्योंकि गणेश चतुर्थी और रक्षा बंधन पर काफी खरीदारियां होती हैं। इसलिए त्योहारी मौसम में इनसे जुड़ी चीजों पर से जीएसटी की छूट मिलना किसी राहत से कम नहीं है।  बता दें कि इस साल 26 अगस्त को रक्षाबंधन है। 

बता दें कि पिछली जीएसटी काउंसिल की बैठक में सैनिटरी नैपकिन, फुटवियर और रेफ्रिजरेट सहित करीब 88 आम इस्तेमाल के उत्पाद  सस्ते किए गए हैं। इन उत्पादों पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) में कटौती की गई है। यह कटौती 27 जुलाई से लागू की गई है। 

रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, छोटी स्क्रीन वाला टीवी, स्टोरेज वॉटर हीटर, पेंट पर आज से 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। इन उत्पादों पर पहले 28 प्रतिशत की जीएसटी दर लागू थी। सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से छूट दे दी गई है। पहले इसपर 12 प्रतिशत कर लागू था। 

परिषद ने 28 प्रतिशत की उच्चतम दर के तहत आने वाली वस्तुओं की सूची और तर्कसंगत बनाया है तथा परफ्यूम , सौंदर्य प्रसाधन , टॉयलेट का सामान, छोटे टीवी, पानी गर्म करने वाला हीटर, बिजली से चलने वाली इस्त्री (आयरनिंग) मशीन, रेफ्रिजरेटर, लीथियम आयन बैटरी, मिक्सर ग्राइंडर, बाल सुखाने वाले उपकरण (हेयर ड्रायर) दाढ़ी बनाने की मशीन, वैक्यूम क्लीनर पर कर की दर 28 से घटाकर 18 प्रतिशत कर दी है। 

(खबर इनपुट-भाषा)

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