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EPFO ने आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट लिस्ट से किया बाहर, जानें अब क्या कर सकते हैं आप

By अंजली चौहान | Updated: January 18, 2024 11:45 IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओओ) ने घोषणा की है कि यूआईडीएआई के निर्देश के बाद आधार कार्ड को अब जन्मतिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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EPFO: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने आधार कार्ड को डॉक्यूमेंट की लिस्ट से बाहर कर दिया है। ऐसे में आधार कार्ड अब जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज नहीं होगा। भारत सरकार में श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत ईपीएफओ ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के एक निर्देश के बाद जन्मतिथि के लिए स्वीकार्य दस्तावेज के रूप में आधार कार्ड को हटाने की अधिसूचना जारी की।

यूआईडीएआई के निर्देशानुसार, एजेंसी ने पाया कि आधार कार्ड को कई लाभार्थियों द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में माना जा रहा था। जबकि आधार कार्ड एक विशिष्ट पहचानकर्ता है, को आधार अधिनियम, 2016 के अनुसार जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी।

यूआईडीएआई ने इस बात पर जोर दिया कि आधार पहचान सत्यापन प्रदान करता है, जन्म का प्रमाण नहीं। यूआईडीएआई के निर्देश के बाद ईपीएफओ ने जन्म तिथि में सुधार के लिए स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची से आधार को हटा दिया। सर्कुलर में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि आधार को हटाना पहले जारी किए गए संयुक्त घोषणा एसओपी के अनुबंध-1 की तालिका-बी से संबंधित है। गौरतलब है कि यह फैसला केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) की मंजूरी से किया गया।

आंतरिक सिस्टम डिवीजन (आईएसडी) को अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुरूप एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन करने के लिए निर्देशित किया गया था।

ईपीएफओ द्वारा जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में आधार को हटाना यूआईडीएआई के निर्देश और आधार की सीमाओं पर कानूनी रुख के अनुरूप है।

ईपीएफओ सदस्यों और जन्मतिथि सुधार में शामिल संस्थाओं को इस बदलाव के बारे में जागरूक रहने की सलाह दी गई थी।

जन्म प्रमाण के बजाय पहचान सत्यापन में आधार की भूमिका पर यूआईडीएआई के जोर को कानूनी समर्थन प्राप्त था, जिससे सटीक दस्तावेजीकरण की आवश्यकता को बल मिला।

यूआईडीएआई के परिपत्र, जिसमें 2016 के आधार अधिनियम और नामांकन और अद्यतन प्रक्रियाओं की देखरेख करने वाले नियमों का हवाला दिया गया था, ने यह स्पष्ट कर दिया कि आधार जन्म तिथि का वैध प्रमाण नहीं है।

ईपीएफओ में जन्मतिथि के लिए यह दस्तावेज मान्य

- जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रार द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र

- सेवा रिकॉर्ड के आधार पर प्रमाण पत्र

- पैन कार्ड

- किसी मान्यता प्राप्त सरकारी बोर्ड या यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मार्कशीट

- स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र (एसएलसी)/स्कूल स्थानांतरण प्रमाणपत्र (टीसी)/एसएससी प्रमाणपत्र जिसमें नाम और जन्म तिथि शामिल हो

- केंद्रीय/राज्य पेंशन भुगतान आदेश

- सरकार द्वारा जारी किया गया डोमिसाइल सर्टिफिकेट

- सदस्य की चिकित्सीय जांच के बाद सिविल सर्जन द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र और सक्षम न्यायालय द्वारा विधिवत प्रमाणित सदस्य द्वारा शपथ पर शपथ पत्र के साथ समर्थित।

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