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पैन और आधार कार्ड में अलग है DOB? तो आयकर विभाग की टिप्स को करें फॉलो, आसानी से लिंक होगा पैन-आधार

By अंजली चौहान | Updated: June 23, 2025 14:13 IST

ITR Filing 2025: आयकर विभाग द्वारा पैन-आधार कनेक्शन के लिए सख्त समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं।

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ITR Filing 2025: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का महीना चल रहा है। तमाम टैक्सपेयर्स इस समय इसी काम में लगे हुए हैं। मगर कुछ करदाता उस वक्त मुश्किलों में फंस जाते हैं जब उनके डॉक्यूमेंट एक-दूसरे से मेल नहीं खाते। जैसे की आधार कार्ड और पैन कार्ड में लिखी गई जानकारी एक-दूसरे से अलग होती है। खास कर डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी के कारण हजारों भारतीय करदाताओं को अपने स्थायी खाता संख्या (PAN) को आधार से जोड़ने का प्रयास करते समय समस्या का सामना करना पड़ता है।

अब कई लोगों के लिए इन गड़बड़ियों को दूर करना महत्वपूर्ण है क्योंकि आयकर विभाग ने PAN-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर दिया है और ऐसा जोखिम है कि अनुपालन न करने पर PAN निष्क्रिय हो जाएगा।

आयकर विभाग के अनुसार, PAN-आधार कनेक्शन अनुरोध विफलताओं का प्राथमिक कारण जनसांख्यिकीय बेमेल है, विशेष रूप से नाम, जन्म तिथि या लिंग में। DOB में एक छोटी सी गलती से भी सफल कनेक्शन विफल हो सकता है। इसका कारण यह है कि सिस्टम की मांग है कि दोनों दस्तावेजों की जानकारी समान हो।

जन्मतिथि में गड़बड़ी को दूर करने के लिए चरण-दर-चरण मार्गदर्शन यदि DOB में गड़बड़ी के कारण आपका PAN-आधार लिंक नहीं हो पा रहा है, तो आयकर विभाग इन कामों को करने की सलाह देता है। 

आयकर विभाग की सलाह को करें फॉलो

1- सबसे पहले, अपने आधार और PAN की जानकारी देखकर DOB में गड़बड़ी का पता लगाएँ।

2- अगर समस्या आपके PAN में है, तो UTIITSL वेबसाइट या NSDL e-Gov पोर्टल पर अपनी जानकारी अपडेट करें। "PAN सुधार" चुनें और आवश्यक कागजी कार्रवाई के साथ फ़ॉर्म 49A भेजें। आवेदन जमा करने और उसका भुगतान करने के बाद आपको अपने आवेदन को ट्रैक करने के लिए एक पावती पत्रक प्राप्त होगा।

3- अगर आपके आधार में कोई गलती है, तो UIDAI की वेबसाइट पर जाएँ। लॉग इन करने के लिए अपना आधार नंबर और OTP दर्ज करें, अपनी जन्मतिथि में संशोधन करना चुनें और आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे पासपोर्ट या जन्म प्रमाण पत्र) संलग्न करें। अपना अनुरोध सबमिट करते समय ट्रैकिंग के लिए अपडेट अनुरोध संख्या (URN) नोट करें।

4- जब सुधार प्रक्रिया पूरी हो जाए और आपकी जानकारी मेल खाए, तो पैन-आधार कनेक्शन को एक बार फिर से आजमाने के लिए आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल का उपयोग करें। 

5- जब सारी डिटेल्स सही होने के बाद भी लिंकिंग काम नहीं करती है, तो आप पैन सेवा प्रदाताओं (प्रोटीन या यूटीआईआईटीएसएल) द्वारा संचालित विशिष्ट स्थानों पर बायोमेट्रिक-आधारित प्रमाणीकरण का उपयोग कर सकते हैं, अगर लिंकेज अपडेट करने के बाद भी काम नहीं करता है। अपने शुल्क भुगतान, आधार और पैन के सबूत अपने पास रखें। यह सेवा एक छोटे से शुल्क के साथ आती है, आमतौर पर लगभग 50 रुपये। 

आयकर विभाग द्वारा पैन-आधार कनेक्शन के लिए सख्त समय-सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। अगर आप समय-सीमा चूक जाते हैं तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है, जिससे रिटर्न जमा करने या उच्च-मूल्य के लेन-देन करने की आपकी क्षमता प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा, समय-सीमा के बाद जुड़ने पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगता है।

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