नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने मंगलवार को नागरिक उड्डयन आवश्यकताओं (सीएआर) के उल्लंघन पर एयर इंडिया पर ₹10 लाख का जुर्माना लगाया। विमानन नियामक ने एक बयान में कहा कि उसने 2010 में सीएआर धारा 3, श्रृंखला एम भाग IV जारी किया था जिसका शीर्षक था "बोर्डिंग से इनकार करने, उड़ानें रद्द करने और उड़ानों में देरी के कारण यात्रियों को एयरलाइंस द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएं" जिन्हें समय-समय पर संशोधित किया गया था। इनमें उड़ान में व्यवधान और विशेष रूप से अस्वीकृत बोर्डिंग, उड़ान रद्दीकरण और देरी के मामले में हवाई यात्रियों के लिए उचित सुरक्षा सुनिश्चित करने का समय शामिल है।
डीजीसीए ने कहा कि उसने मई 2023 से लगातार विभिन्न प्रमुख हवाई अड्डों पर अनुसूचित घरेलू एयरलाइनों का निरीक्षण किया है। डीजीसीए ने अपने बयान में कहा, “एयरलाइन्स के निरीक्षण के दौरान, यह देखा गया कि एयर इंडिया संबंधित सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन नहीं कर रहा था। तदनुसार, एयर इंडिया को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सीएआर के प्रावधानों का अनुपालन न करने के लिए उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई है।”
बयान में आगे कहा गया है, “यह याद किया जा सकता है कि इसी तरह के निरीक्षण पिछले साल भी प्रमुख हवाई अड्डों पर किए गए थे और यात्रियों के अस्वीकृत बोर्डिंग पर सीएआर के प्रावधानों के साथ एयर इंडिया द्वारा इसी तरह के गैर-अनुपालन के आधार पर, ₹10,00,000/- का जुर्माना लगाया गया है।"