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अदातल ने ओरल केयर कंपनी के ब्रिटानिया के ‘गुड डे’ निशान के प्रयोग पर अस्थायी रोक लगाई

By भाषा | Updated: November 19, 2021 17:13 IST

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नयी दिल्ली, 19 नवंबर दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक ओरल केयर (मुंह की देखभाल) कंपनी के 'गुड डे' नाम से किसी उत्पाद के विनिर्माण, बिक्री या विज्ञापन पर अस्थायी रोक लगा दी है। न्यायालय का कहना है कि 'गुड डे' ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक लोकप्रिय ट्रेडमार्क निशान है।

न्यायमूर्ति संजीव नरूला ने कहा कि यदि अभी इस संबंध में कोई आदेश नहीं दिया गया, तो इससे ब्रिटानिया को अपूरणीय क्षति होने की आशंका है।

अदालत ने कहा कि गुड डे ओरल केयर कंपनी और अन्य संबंधित पक्ष यह साबित करने में असफल रहे कि कैसे गुड डे चिह्न का उपयोग ट्रेडमार्क का उल्लंघन नहीं माना जाए।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 15 नवंबर को जारी अपने आदेश में कहा, ‘अदालत फिलहाल गुड डे ओरल केयर द्वारा ट्रेडमार्क के उपयोग को लेकर चिंतित है, जो प्रथम दृष्टया उचित नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि यह 'गुड डे' की छवि का लाभ उठाने का प्रयास है।’’

उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रथम दृष्टया ब्रिटानिया ने अपने पक्ष में जो पर्याप्त जानकारी दी है, उससे पता चलता है कि 'गुड डे' उसका एक लोकप्रिय निशान है।

अदालत ने ओरल केयर कंपनी के हाइपरलिंक गुडडेओरलकेयरडॉटकॉम को भी निलंबित करने का निर्देश दिया है और बचाव पक्ष से तीस दिन के भीतर इसकी लिखित जानकारी देने को कहा है।

उल्लेखनीय है कि ब्रिटानिया ने पाया था कि ओरल केयर कंपनी 'गुड डे’ नाम से टूथपेस्ट बेच रही है। इसके बाद उसने अदालत का रुख किया था।

Disclaimer: लोकमत हिन्दी ने इस ख़बर को संपादित नहीं किया है। यह ख़बर पीटीआई-भाषा की फीड से प्रकाशित की गयी है।

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